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LAND FOR JOB मामले में लालू परिवार को एक और राहत, अब कोर्ट में नहीं होना होगा प्रस्तुत

आज लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई थी लेकिन इसे दो नवंबर तक टाल दिया गया है। आज लालू यादव राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव के साथ ही सीबीआई के वकील भी चार्जफ्रेम से पहले अपनी दलील रखने वाले थे। बता दें कि इससे पहले चार अक्टूबर को लालू यादव और अन्य आरोपी इस मामले को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे।

By Jagran NewsEdited By: Mukul KumarUpdated: Mon, 16 Oct 2023 11:46 AM (IST)
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लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को एक और राहत
डिजिटल डेस्क, पटना। जमीन के बदले नौकरी मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती समेत अन्य आरोपितों को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में एक और राहत मिली है।

अब लालू परिवार को सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं आना होगा। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई में लालू व अन्य को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर दी गई थी। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अक्टूबर की तिथि तय कर दी थी।

मनोज झा भी साथ में पहुंचे थे कोर्ट

इससे पहले, लैंड फॉर जॉब मामले में चार अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी हुई थी। तब लालू और उनके परिवार के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कोर्ट पहुंचे थे।

इस मामले में अदालत ने राबड़ी, लालू और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपितों को जमानत दी थी। वहीं, अन्य दो आरोपियों ने बेल के लिए आवेदन नहीं दिया था। चार अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई हुई थी।

सीबीआई ने हाल ही में दाखिल किया आरोपपत्र 

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घोटाला को लेकर सीबीआई ने हाल ही में आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें लालू प्रसाद यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव और अन्य को आरोपी बनाया गया है।

18 मई, 2022 को सीबीआई ने लालू यादव और उनकी पत्नी, दो बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

आरोप यह लगाया गया था कि 2004-2009 के बीच तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने रेल विभाग के ग्रुप "डी" में नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन लेकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

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