ITR Filing 2024: इनकम टैक्स रिटर्न पर आया बड़ा अपडेट! 31 दिसंबर तक जुर्माने के साथ करें फाइल; पढ़ें पूरी डिटेल
आईटीआर दाखिल करने की तिथि खत्म हो गई है लेकिन ऐसे में जो इससे छूट गए हैं उनके लिए भी मौका है। निर्धारित फाइन के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके तहत पांच लाख आय वाले को एक हजार रुपये तथा पांच लाख से अधिक आय वाले को पांच हजार फाइन के साथ 31 दिसंबर तक आयकर दाखिल करने का मौका मिलेगा।
जागरण संवाददाता, पटना। ITR Filing 2024 व्यक्तिगत रूप से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया बुधवार की रात खत्म संपन्न हो गई। बीते एक सप्ताह से चार्टर्ड अकाउंटेंट, आयकर अधिवक्ता एवं आयकरदाता सर्वर की परेशानी झेल से वेबसाइट पर जूझते रहे।
हालांकि, बुधवार को वेबसाइट सामान्य रूप से कार्य करता रहा। आयकरदाताओं को परेशानी नहीं हुई। आयकर विशेषज्ञ सीए आशीष रोहतगी एवं सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि बीते सप्ताह वेबसाइट पर परेशानी थी, लेकिन अंतिम दिन इसपर सुचारू रूप से काम हो सका।
आईटीआर दाखिल करने की तिथि खत्म
उन्होंने कहा कि आईटीआर दाखिल करने की तिथि खत्म हो गई है, लेकिन ऐसे में जो इससे छूट गए हैं उनके लिए भी मौका है। निर्धारित फाइन के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके तहत पांच लाख आय वाले को एक हजार रुपये तथा पांच लाख से अधिक आय वाले को पांच हजार फाइन के साथ 31 दिसंबर तक आयकर दाखिल करने (ITR Filing Last Date 2024) का मौका मिलेगा।एजेंसी, फॉर्म व संस्थान 31 अक्टूबर तक भर सकेंगे आईटीआर
अब धर्मार्थ संस्थान, एजेंसी, फॉर्म एवं वैसे संस्थान जिन्हें ऑडिट करानी होती है वे आयकर दाखिल कर सकते हैं। वैसे संस्थानों के लिए आयकर विभाग की ओर से 31 अक्टूबर तक मौका दिया है। इस दौरान वह 30 सितंबर तक अपना ऑडिट कराएंगे। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के साथ 31 अक्टूबर आयकर दाखिल कर सकते हैं।आयकर विभाग ने वर्ष 2023-24 में जोड़े 2.4 लाख आयकरदाता बिहार-झारखंड में लगातार आयकर दाता की संख्या में बढ़ोत्तरी हो रही है। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयकर विभाग ने 11.89 प्रतिशत अधिक आयकर दाताओं को जोड़ा है। यह संख्या वर्ष 2022-23 से दो लाख 40 हजार तीन अधिक है।
ये भी पढ़ें- ITR Filing: अब तक छह करोड़ से ज्यादा आइटीआर हुए दाखिल, 70 प्रतिशत लोगों ने चुना New Tax Regimeये भी पढ़ें- ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाने की हो रही मांग, क्या राहत देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट?
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।