Manish Kashyap: मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट ने सुनवाई के बाद नहीं दी राहत, फिर 15 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा
मदुरै कोर्ट से बुधवार को सुनवाई के बाद मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली। बल्कि कोर्ट ने उसे और 15 दिन के लिए पुलिस की रिमांड में भेज दिया है। उसे तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
By Jagran NewsEdited By: Yogesh SahuUpdated: Wed, 19 Apr 2023 10:27 PM (IST)
ऑनलाइन डेस्क, पटना। YouTuber Manish Kashyap तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो प्रसारित करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किल और बढ़ गई है।
मदुरै कोर्ट से बुधवार को सुनवाई के बाद मनीष कश्यप को राहत नहीं मिली। बल्कि कोर्ट ने उसे और 15 दिन के लिए पुलिस की रिमांड में भेज दिया है।तमिलनाडु पुलिस ने मामले में जांच के लिए 15 दिनों की रिमांड की मांग की थी। इस मांग पर कोर्ट ने मंजूर करते हुए मनीष कश्यप की रिमांड अवधि बढ़ा दी है।
तमिलनाडु पुलिस ने इससे पहले मनीष को 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रिमांड पर लिया था। इसके बाद से ही यूट्यूबर कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया था।
मनीष की याचिका पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मनीष कश्यप ने इससे पहले 5 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मनीष के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत मामला दर्ज किया गया है।ऐसे में मनीष ने शीर्ष कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उसे अंतरिम जमानत दी जाए और उसे खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ करके सुनवाई बिहार में ही होना तय कर दिया जाए।
इसके बाद इस याचिका को लेकर न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने केंद्र सरकार, तमिलनाडु और बिहार की सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा था।इस मामले में 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, परंतु ऐसा नहीं होने पाने के बाद अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी।
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