बिहार के हाई स्कूलों में प्रबंध समितियां हुईं और मजबूत, सरकार ने नियमावली में किया संशोधन
Bihar Education News िबहार सरकार ने राज्य के हाई स्कूलों में प्रबंध समितियों की भूमिका और बढ़ा दी है। अब स्कूल से जुड़ी कई सारी चीजें सीधे प्रबंध समिति के अधिकार क्षेत्र में आ गई हैं। इसके लिए सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।
By Shubh Narayan PathakEdited By: Updated: Sat, 05 Mar 2022 03:38 PM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar Education News: बिहार के राजकीयकृत एवं परियोजना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाने, अनुशासन बहाल रखने और शिक्षकों व कर्मियों पर समुचित नियंत्रण के लिए सीधे विद्यालय प्रबंध समितियां जवाबदेह होंगी। बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय प्रबंध समिति संबंधी संशोधित नियमावली की अधिसूचना जारी की गई। संशोधित नियमावली में विद्यालय प्रबंध समितियों के कार्य और उनकी शंक्तियों का निर्धारण किया गया है जो पूर्व की नियमावली में स्पष्ट तौर पर नहीं था।
प्रबंध समितियों की भूमिका पहले से बढ़ीइसके मुताबिक विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए प्रबंध समितियों की भूमिका बढ़ायी गयी है। अब विद्यालय में उपस्कर और अन्य सामग्रियों की खरीद का हिसाब विद्यालय प्रबंध समितियां रखेंगी। शिक्षकों व कर्मियों की रिक्तियों के बारे में सक्षम प्राधिकार को समय-समय पर अवगत कराएंगी। विकास कार्यक्रमों व शैक्षणिक गतिविधियों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालय में सफाई व्यवस्था और भवन मरम्मती कार्य भी प्रबंध समितियां देखेंगी। समिति के सभी फैसले बहुत के आधार पर लिए जाएंगे।
- शिक्षकों व कर्मचारियों पर सीधे प्रबंध समितियां रखेंगी नियंत्रण
- शिक्षा विभाग ने नियमावली में संशोधन किया, अधिसूचना जारी
- राजकीयकृत एवं परियोजना हाईस्कूलों में लागू होगी नई व्यवस्था
प्रधानाध्यापक होंगे समिति के सचिवप्रबंध समिति के अध्यक्ष सांसद, विधायक, विधान पार्षद होंगे। जबकि प्रधानाध्यापक समिति के सचिव होंगे। सचिव को बैठक बुलाने और कार्यवाही तैयार करने समेत विद्यालय के विकास समेत सभी कार्य करने होंगे जो बच्चों के शैक्षणिक विकास से जुड़े हैं।
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