राधाचरण सेठ से ED फिर करेगी पूछताछ, कोर्ट ने छह दिनों के लिए दिया रिमांड का आदेश
जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ को छह दिनों के लिए रिमांड पर देने का आदेश दिया गया है। सेठ को 77 करोड़ से अधिक अवैध संपत्ति रखने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उन्हें गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब ईडी उन्हें रिमांड में लेकर संपत्ति के मामले में और पूछताछ करेगी।
By Jagran NewsEdited By: Mukul KumarUpdated: Sun, 17 Sep 2023 11:44 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पटना : अवैध धन शोधन के मामले में पटना के जिला जज सह ईडी के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने शनिवार को जदयू के विधान पार्षद राधाचरण सेठ को छह दिनों के लिए रिमांड पर देने का आदेश बेउर जेल अधीक्षक को दिया है।
अवैध संपत्ति के मामले में पूछताछ
इस मामले में विशेष अदालत में प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता ने आवेदन देकर आरोपित से पूछताछ के लिए रिमांड पर देने का अनुरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालय की विशेष टीम ने आरोपित राधाचरण सेठ को 77 करोड़ 50 लाख रुपये की अवैध संपत्ति रखने के मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था।
ईडी इस मामले में कांड संख्या ईडी 8/ 2023 दर्ज कर अनुसंधान कर रही है। आरोपित पर पीएमएलए एक्ट की धारा चार के तहत मामला दर्ज किया गया है।गौरतलब है कि जदयू एमएलसी को 14 सितंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि राधाचरण साह उर्फ सेठ पर केंद्रीय एजेंसियों की निगाह लगभग सात महीने पहले से ही तनी थी।
पहले ईडी के सामने नहीं हुए थे प्रस्तुत
सूत्रों की मानें तो ईडी ने विधान पार्षद राधा चरण साह उर्फ सेठ और उनके पुत्र कन्हैया को दो बार पूछताछ के लिए बुलाया था लेकिन दोनों बार पिता-पुत्र ईडी के पटना दफ्तर में उपस्थित नहीं हुए।
यह भी पढ़ें- MLC राधाचरण सेठ की मुश्किलें और बढ़ीं; ईडी को मोबाइल से मिले सुराग, पुत्र पर भी मंडरा रहा गिरफ्तारी का खतराखराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए विधान पार्षद ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो सके थे। इससे पहले सात फरवरी को आयकर की टीम ने अवैध संपत्ति को लेकर एक साथ सेठ के आरा, पटना के अलावा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली, हरिद्वार, नोएडा, गजियाबाद, झारखंड एवं दिल्ली समेत 28 जगहों पर छापेमारी की थी।
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