बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रा के अपहरण मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को अगली सुनवाई में तलब किया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साइबर क्राइम तथा मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को मिलकर इस केस की समीक्षा करने की बात कही।
By Edited By: Sanjeev KumarUpdated: Fri, 10 Nov 2023 07:15 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने मुजफ्फरपुर एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट की छात्रा के अपहरण मामले में सुनवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी को अगली सुनवाई में तलब किया है। न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने इस मामले में कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने पर सख्त रुख अपनाया।
सूचक की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि अपहरण कांड पिछले वर्ष दिसंबर में हुआ था, लेकिन साल भर होने के बाद भी अब तक न तो उस लड़की की बरामदगी हुई और न पुलिस ठोस कार्रवाई की। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई में पुलिस के रवैये और क्रियाकलापों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि पुलिस बिहार के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकामयाब रही है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यह मामला बहुत गंभीर है।
नई एसआइटी के गठन की मांग
कोर्ट ने साइबर क्राइम एसपी तथा मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी को मिलकर इस केस की समीक्षा करने की बात कही और इस केस के लिए एक नई एसआइटी का गठन करने की बात कही। मुजफ्फरपुर के एलएन मिश्रा इंस्टीट्यूट की छात्रा का अपहरण भगवानपुर चौक से गत वर्ष 12 दिसंबर को हो गया था।
जांच में पता चला कि सोनू कुमार ने दो महिला के साथ भगवानपुर चौक से नशे का इंजेक्शन दे अपहरण कर लिया है। लड़की को चतुर्भुज स्थान में बेच दिया है। यह पता चलने के बाद भी पुलिस सोनू को पूछताछ के लिए नहीं बुलाई। बाद में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
दोनों ने पुलिस को कई तथ्यों की जानकारी दी
दोनों ने पुलिस को कई तथ्यों की जानकारी दी। कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील मामले में अनुसंधान में लापरवाही बरती गई । इस मामले में संदिग्धों से सही ढंग से पूछताछ तक नहीं की गई। यहां तक कि इस घटना के किंगपिन माने जाने वाले को पुलिस ने रिमांड पर नहीं ली। इस मामले पर अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।
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