Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Corruption Case: भ्रष्टाचार के केस को लेकर जारी हुई नई गाइडलाइन, अब DIG से नीचे के अधिकारी नहीं दर्ज करेंगे मामला

Bihar News In Hindi बिहार में सरकारी कर्मचारियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब डीआईजी रैंक से नीचे के अधिकारी किसी भी लोकसेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों के अफसरों को निर्देश जारी किए गए हैं।

By Sunil Raj Edited By: Mukul Kumar Updated: Mon, 09 Sep 2024 07:30 AM (IST)
Hero Image
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में निगरानी ब्यूरो जैसी जांच एजेंसी को उक्त व्यक्ति से पूछताछ की अनुमति देने के लिए हर विभाग में अब एक नोडल पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए जाएंगे।

यही नहीं डीआइजी से नीचे रैंक के कोई अधिकारी किसी भी लोकसेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार का मामला दर्ज नहीं कर सकेंगे। निगरानी विभाग के प्रधान सचिव के स्तर पर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

पत्र के साथ ही मानक संचालन प्रक्रिया भी अधिकारियों को प्रेषित की गई है। प्रधान सचिव अरविंद चौधरी की ओर से जारी पत्र के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संबंधित व्यक्ति से सीधी पूछताछ नहीं की जा सकती लिहाजा प्रत्येक विभाग अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी को नोडल नामित करें।

विभाग को दिया गया ये निर्देश

उनका नाम, पदनाम, उनके मोबाइल नंबर, मेल आइडी जैसी जानकारी एक फार्मेट में निगरानी विभाग को मुहैया करा दी जाए। ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में सीधे नोडल पदाधिकारी से जानकारी मांगी जा सके। विभागों से आग्रह किया गया है कि वे एक सप्ताह के अंदर वांछित जानकारी निगरानी विभाग को मुहैया कराएं।

यहां बता दें कि लोकसेवकों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज करने के लिए केंद्रीय कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाई गई है जिसका अनुपालन अनिवार्य किया गया है।

यह भी पढ़ें-

Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग BPSC टीचरों पर मेहरबान, दे दी बड़ी खुशखबरी; नियोजित शिक्षकों के लिए भी आया निर्देश

Jharkhand Teacher News: 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के लिए आया नया निर्देश, अब इस आधार पर मिलेगा प्रमोशन