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Bihar Teacher Vacancy: बिहार शिक्षक बहाली पर नया अपडेट, सेलेक्शन के बाद ऐसे मिलेगा ज्वॉइनिंग लेटर और स्कूल

BPSC से एक लाख 70 हजार से अधिक नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पद देने से लेकर उनके विद्यालय आवंटन समेत हर जरूरी सूचना ऑनलाइन मिलेगी। यह ऑनलाइन सुविधा नवनियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से सॉफ्टवेयर और पोर्टल तैयार किया है। इससे शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक का सेवा इतिहास कंप्यूटर के एक क्लिक पर हासिल कर लेगा।

By Dina Nath SahaniEdited By: Mohit TripathiUpdated: Wed, 04 Oct 2023 09:44 PM (IST)
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नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र और विद्यालय आवंटन की जानकारी ऑनलाइन होगी उपलब्ध।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) से एक लाख 70 हजार से अधिक नियुक्त होने वाले शिक्षकों को नियुक्ति पद देने से लेकर उनके विद्यालय आवंटन समेत हर जरूरी सूचना ऑनलाइन मिलेगी।

यह ऑनलाइन सुविधा नवनियुक्त शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने एनआईसी (राष्ट्रीय सूचना केंद्र) की मदद से सॉफ्टवेयर और पोर्टल तैयार किया है। इससे शिक्षा विभाग किसी भी शिक्षक का सेवा इतिहास कंप्यूटर के एक क्लिक पर हासिल कर लेगा।

अंतिम चरण में नियुक्ति प्रक्रिया

शिक्षा विभाग के तकनीकी कोषांग के एक अधिकारी ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग से प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के खाली पदों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षाफल जारी किया जाना है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर में दर्ज होगी हर एक जानकारी

शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है।  नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित हर जानकारी एक अलग सॉफ्टवेयर में दर्ज रहेगी। साथ ही शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र, प्रमाण पत्र की जांच से संबंधित जानकारी भी इस सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी।

इसके बाद किसी भी शिक्षक से जुड़ी कोई भी नई बात, उसमें दर्ज होती जाएगी। इस तरह उनका पूरा सेवा इतिहास इसमें रहेगा।

बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन का दावा मान्य नहीं

राज्य ब्यूरो, पटना। बीएड योग्यता के आधार पर योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतन का दावा अनुमान्य नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने यह आदेश दायर याचिका के संदर्भ में आए न्यायालय के एक आदेश के आलोक में जारी किया है।

प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश में कहा गया है कि संबंधित वादी पंचायत प्रारंभिक शिक्षक की मूल कोटि की कक्षा एक से चार में नियोजित हुए थे।

मूल कोटि के पद के लिए बीएड प्रशिक्षण की अनुमान्यता सशर्त है। इसके तहत उन्हें छह माह का संवर्धन पाठ्यक्रम करना अनिवार्य है।

संबंधित वादियों ने संवर्धन पाठ्यक्रम भी पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान देय होगा। बीएड की उत्तीर्णता अथवा योगदान की तिथि से प्रशिक्षित वेतन नहीं मिलेगा।

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