Diwali 2023 : भूमिहीन गरीबों को Nitish Kumar का दिवाली गिफ्ट, जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये देगी सरकार; ऐसे करें आवेदन
नीतीश सरकार ने दिवाली के खास मौके पर राज्य के भूमिहीन गरीबों को गिफ्ट दिया है। अब राज्य सरकार भूमिहीन गरीबों को जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपये देगी। पूरी राशि एक ही बार में खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले सरकार भूमिहीन गरीबों को 60 हजार रुपये जमीन खरीदने के लिए देती थी। ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में भूमिहीन गरीबों को घर बनाने के लिए 60 हजार रुपये की जगह सरकार अब एक लाख रुपये देगी। ग्रामीण विकास विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। इसे दिवाली से पहले गरीबों को उपहार बताया जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात नवंबर को विधान मंडल में इसकी घोषणा की थी।
इस राशि से गरीब अब जमीन खरीद कर प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) के घर बना सकते हैं। यह राशि राज्य सरकार की योजना मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता के तहत दी जाएगी। इस योजना के तहत वैसे भूमिहीन लोगों को लाभ दिया जाएगा, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में है, लेकिन उनके पास अपनी भूमि नहीं है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वासविहीन परिवारों को वास भूमि क्रय के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बता दें कि जमीन की कमी और महंगे दाम के चलते खरीद के लिए अधिकतम देय राशि में वृद्धि की गई है।
PM Awas Yojana के लाभार्थी भी कर सकेंगे आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभुकों को उसी पंचायत में जमीन क्रय करनी होगी, जिस पंचायत के अंतर्गत लाभार्थियों की प्रतीक्षा सूची में उसका नाम शामिल है। पंचायत के अंतर्गत क्रय की जाने वाली जमीन की पहचान वह स्वयं करेगा और प्रखंड कार्यालय को इससे अवगत कराएगा।
वास भूमि क्रय के लिए लाभुक द्वारा विहित प्रपत्र में सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन व वास भूमि नहीं होने के संबंध में शपथ पत्र दिया जाएगा। आवेदन प्रपत्र के साथ-साथ आधार कार्ड, सीडेड बैंक खाता विवरण भी प्रखंड कार्यालय में समर्पित कर उसकी प्राप्ति रसीद ले सकेंगे।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाते में आएंगे 1 लाख रुपये
वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी से यह प्रमाणपत्र लिया जाएगा कि लाभुक को पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। पंचायत अंतर्गत कोई भी सरकारी भूमि लाभार्थी को देने योग्य उपलब्ध नहीं है। अंचलाधिकारी द्वारा यह प्रमाणपत्र 15 दिनों के अंदर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तत्पश्चात वास स्थल क्रय को एक लाख रुपये की एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
खाते में सहायता राशि आने के बाद लाभार्थी को तीन माह के अंदर जमीन का क्रय कर निबंधन का दस्तावेज प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध कराना होगा। छायाप्रति को मूल दस्तावेज से सत्यापित करने के बाद मूल कागज लाभुक को वापस कर दिया जाएगा। तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में लाभुक का क्रम आने के पश्चात 15 दिनों के अंदर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रथम किस्त का भुगतान कर दिया जाएगा।
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