Bihar Government Jobs: बिहार के नगर विकास विभाग में निकली बहाली, 14 सितंबर तक मांगा गया आवेदन; यहां पढ़ें डिटेल
बिहार के नगर विकास विभाग में 443 कनीय अभियंताओं की बहाली होगी। सामान्य वर्ग के लिए 177 अनुसूचित जाति के लिए 71 अनुसूचित जनजाति के लिए 5 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 80 पिछड़ा वर्ग के लिए 53 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पदों पर बहाली होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर है और साक्षात्कार 19 सितंबर को होगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। नगर विकास एवं आवास विभाग ने 443 कनीय अभियंताओं की बहाली का निर्णय लिया है। इनमें सामान्य वर्ग के लिए 177, अनुसूचित जाति के लिए 71, अनुसूचित जनजाति के लिए पांच, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 80, पिछड़ा वर्ग के लिए 53 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 44 पदों पर बहाली होगी।
इसके लिए 14 सितंबर तक आवेदन मांगा गया है। साक्षात्कार 19 सितंबर को लिया जाएगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सेवानिवृत्त अभियंता इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
बहाली के बाद कनीय अभियंताओं की एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, बुडको, पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार और बिहार शहरी आयोजना क्षेत्र प्राधिकार में नियुक्त किया जाएगा।
बालिग होने के एक वर्ष के अंदर अनुकंपा पर नियोजन को ले दावा पेश करना होगा
किसी सरकारी कर्मी की सेवा अवधि में मृत्यु के दौरान उसके नाबालिग आश्रित को किस तरह से अनुकंपा के आधार पर नियोजन हासिल होगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्टीकरण जारी किया है।
यह बताया गया है कि सरकारी सेवक का आश्रित अगर नाबालिग है तो बालिग होने के एक वर्ष के अंदर उसे अनुकंपा पर नियोजन के लि्ए अपना दावा पेश करना होगा।
इस संबंध में नियम का हवाला देते हुए कहा गया कि इस आशय का परिपत्र 30 अगस्त 2019 को जारी किया गया था। इसलिए इस तिथि के बाद बालिग होने वाले आश्रितों के संदर्भ में .यह प्रविधान प्रभावी होगा।
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