बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अब थानों का नहीं लगाना होगा चक्कर, घर बैठे आनलान होगा सारा काम
घर बैठे ही न सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा बल्कि इसकी डिजिटल कापी भी बिना थाने जाए आप तक पहुंच जाएगी। एडीजी आधुनिकीकरण ने बताया कि गृह विभाग पिछले ढाई माह से इस व्यवस्था का ट्रायल कर रहा था जो सफल रहा।
राज्य ब्यूरो, पटना : चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब पुलिस थानों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ही न सिर्फ चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जा सकेगा बल्कि इसकी डिजिटल कापी भी बिना थाने जाए आप तक पहुंच जाएगी। एडीजी आधुनिकीकरण कमल किशोर सिंह ने बताया कि गृह विभाग पिछले ढाई माह से इस व्यवस्था का ट्रायल कर रहा था जो सफल रहा। अब एक नवंबर से पूरे राज्य में शत प्रतिशत चरित्र प्रमाण पत्र आनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की आनलाइन व्यवस्था की मानीटरिंग आइजी व डीआइजी के स्तर से की जाएगी। अगर सर्विस प्लस पोर्टल में कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो इसकी जानकारी संबंधित प्रक्षेत्र के आइजी-डीआइजी तक जाएगी।
सर्विस प्लस पोर्टल पर मिलेगी सुविधा
आनलाइन चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए एनआइसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) की मदद से सर्विस प्लस पोर्टल बनाया गया है। आवेदक को यहां आनलाइन उपलब्ध फार्म भरने के बाद बिहार लोक सेवा के अधिकार के तहत 14 दिनों में चरित्र प्रमाण पत्र की आनलाइन कापी मिल जाएगी। पिछले दिनों गृह विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में एनआइसी ने आश्वसत किया कि अब पोर्टल पूरी तरह से दुरुस्त है। मध्य जुलाई से अरवल, पश्चिम चंपारण, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर , मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सारण और सहरसा जिले में ट्रायल पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें जो कठिनाइयां आ रही थीं, उसे ठीक कर लिया गया है। गृह विभाग ने 25 अक्टूबर तक थाना स्तर से जुड़े डाटा जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस मुख्यालय व विभाग स्तर पर मानीटङ्क्षरग के लिए उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसके अलावा पोर्टल में एक से अधिक अभ्यर्थियों का चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए मल्टीपल सिग्नेचर की सुविधा विकसित करने को भी कहा गया है।