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बिहारः अब खैनी एवं गुटखा खाकर इधर-उधर थूकना पड़ेगा महंगा, छह माह तक बितानी होगी जेल में रात

खैनी एवं गुटखा खाकर इधर-उधर थूके तो इसके लिए जुर्माना भरना होगा। इस दिशा में पूरी सख्ती से निबटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव ने वैशाली के डीएम एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया है।

By Akshay PandeyEdited By: Updated: Mon, 30 Aug 2021 05:26 PM (IST)
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सार्वजनिक स्थान पर थूकना महंगा पड़ सकता है। सांकेतिक तस्वीर।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। अब अगर खैनी एवं गुटखा खाकर इधर-उधर थूके तो इसके लिए जुर्माना भरना होगा। इस दिशा में पूरी सख्ती से निबटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बिहार के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के स्तर पर वीसी के माध्यम से वैशाली के डीएम एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि जिले के सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलंब तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग, साइनेज या दीवाल लेखन की व्यवस्था की जाए। जिसका उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के प्रावधान का भी जिक्र हो। साथ ही परिसर अथवा चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो। तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। सभी को एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है, जिससे समाज को तंबाकू सेवन के खतरे से अवगत कराते हुए उन्हें तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

तंबाकू का सेवन मुख कैंसर का है प्रमुख कारण

वैशाली के सिविल सर्जन डा. प्रमोद कुमार सिंह ने बताया सभी प्रकार के कैंसर में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसर  का हिस्सा 40 प्रतिशत है एवं 90 प्रतिशत मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होता है। तंबाकू के सेवन पर रोक लगाने एवं साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहत पैमाने पर जन-जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। सभी विभाग आपसी समन्वय से तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण एवं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के प्रभावी अनुपालन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

तंबाकू से मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी 

सिविल सर्जन ने कहा कि लोगों को तंबाकू से मुक्त करने एवं स्वस्थ बनाने के साथ ही सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान से होने वाली सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर-पोस्टर होर्डिंग आदि लगाया जाएगा। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। कहा कि सभी के व्यापक सहयोग एवं संकल्प शक्ति की बदौलत ही इस दिशा में पूरी तरह से सफलता मिल सकती है। 

तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय  

डीएम के स्तर पर जारी आदेश में जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए डीएम उदिता ङ्क्षसह के स्तर पर आदेश जारी किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू व तंबाकू उत्पादों अथवा कोई अन्य पदार्थों का सेवन करके यत्र-तत्र थूकने पर छह माह का कैद अथवा 200 रुपये जुर्माने का निर्देश दिया गया है। 

इधर-उधर थूकने पर लगेगा जुर्माना  

जिले में  तंबाकू का सेवन कर के यत्र-तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही छह माह की जेल भी हो सकती है। इधर-उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा आदि के उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित है। 

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए भी है खतरा

सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृति यत्र-तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू आदि का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है।

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