Bihar News: अब ऑनलाइन कराएं अपनी संपत्ति के नाम का ट्रांसफर, इस वेबसाइट पर होगा काम
Bihar News पटना नगर निगम ने शुक्रवार को संपत्तियों और खाली जमीनों के म्यूटेशन (नामांतरण) और अपने संपत्ति का स्वयं आकलन कर होल्डिंग टैक्स निर्धारित करने की आन लाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। निगम मुख्यालय मौर्यालोक में नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर की उपस्थिति में महापौर सीता साहू ने आनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया। इस सुविधा के बाद लोगों का घर बैठे काम हो जाएगा।
जागरण संवाददाता, पटना। पटना नगर निगम ने शुक्रवार को संपत्तियों और खाली जमीनों के म्यूटेशन (नामांतरण) और अपने संपत्ति का स्वयं आकलन कर होल्डिंग टैक्स निर्धारित करने की आन लाइन सुविधा उपलब्ध करा दी है। निगम मुख्यालय मौर्यालोक में नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर की उपस्थिति में महापौर सीता साहू ने आनलाइन सुविधा का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डा. आशीष कुमार सिन्हा, इंद्रदीप चंद्रवंशी, मनोज कुमार उर्फ मुन्ना जायसवाल, कावेरी सिंह मौजूद थीं। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि अब लोग घर बैठे दोनों सुविधाओं का लाभ उठाएं। नगर निगम कार्यालयों में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर ने कहा कि अब नागरिकों की शिकायतें नहीं मिलेंगी।
निर्धारित कार्यदिवस के अंदर कार्य होगा। नामांतरण कराना आसान हो जाएगा। संपत्ति का असेसमेंट करने के बाद निगम भौतिक सत्यापन कर होल्डिंग निर्धारित कर देगा। नागरिक नगर निगम के नियंत्रण कक्ष, टाल फी नंबर 155304 और वाट्सएप चैटबाट 9264447449 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। निगम की वेबसाइट https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public के माध्यम से म्यृटेशन के लिए आवेदन निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकता है। प्रचार-प्रसार वीएमडी और डोर टू डोर वाहन से किया जाएगा।
म्यूटेशन का काम 35 दिनों में होगा पूर्ण
म्युटेशन के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन देने पर आपत्ति दर्ज नहीं होने पर अधिकतम 35 दिनों के अंदर निष्पादित किया जाएगा। आपत्ति दर्ज वाले मामले में सुनवाई होगी। अधिकतम 75 दिनों में निष्पादन कर दिया जाएगा।
नोटिस के अलावा एसएमएस से मिलेगी सूचना
म्युटेशन के लिए नोटिस के अलावा अन्य सूचना मोबाइल नंबर पर एसएमएस लिंक के माध्यम से आवेदक और अभिलिखित गूह स्वामी को दी जाएगी। नामांतरण वाद की सुनवाई के नोटिस में निर्धारित समय पर आवेदक को निगम के अंचल कार्यालय में दस्तावेजों और पहचानपत्र के मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा।
म्युटेशन आदेश वेब कापी कर सकते हैं डाउनलोड
म्युटेशन वाद के निष्पादन के बाद नामांतरण आदेश का वेब कापी आवेदक निगम पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफाइड कापी के लिए अंचल कार्यालय में चिरकुट के माध्यम से निर्धारित शुल्क 10 रुपये स्टांप फी और पांच रुपये फोलियो के दर से इसे जमा करके प्राप्त कर सकते हैं।
- पूर्व से निर्धारित शुल्क
- आवेदन शुल्क : 100
- नामांतरण शुल्क
- एक हजार वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले संपत्ति के लिए : 500
- एक हजार वर्गफीट से ऊपर क्षेत्रफल वाले संपत्ति के लिए एक रुपये प्रति वर्गफीट
विलंब शुल्क
- विक्रय पत्र के आधार पर तीन माह तक बिना विलंब शुल्क, संपत्ति स्वामी की मृत्यु के कारण एक साल तक बिना विलंब शुल्क एवं संपत्ति के विभाजन के प्रभावी तिथि से तीन माह तक बिना विलंब शुल्क एवं उसके पश्चात : 10 रुपये प्रतिदिन और अधिकतम 2500 रुपये
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