Patna News: मेहंदीगंज के 3 स्कूलों को 24 तक खाली करने का आदेश, जानें क्या है पूरा मामला
न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चौक अंचल से जुड़े रानीपुर स्थित तीन मध्य विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में संबद्ध करते हुए 24 फरवरी तक खाली करने का आदेश दिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश में स्पष्ट है कि तीनों विद्यालय 24 तक ही अपने भवन में संचालित होंगे। 27 फरवरी से संबद्ध विद्यालय में तीनों विद्यालयों को संचालित करना है।
जागरण संवाददाता, पटना सिटी। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी ने चौक अंचल से जुड़े रानीपुर स्थित तीन मध्य विद्यालयों को नजदीकी विद्यालय में संबद्ध करते हुए 24 फरवरी तक खाली करने का आदेश दिया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तीन कट्ठा में स्थित उदरहमापुर प्राथमिक विद्यालय को मेहंदीगंज मध्य विद्यालय, पांच कट्ठा में स्थित चौघड़ा मध्य विद्यालय को रानीपुर कन्या मध्य विद्यालय व पांच कट्ठा में स्थित करीमाबाद मध्य विद्यालय कसबा को महेशपुर मध्य विद्यालय में संबद्ध करने का आदेश 19 अगस्त को भेजे पत्र में दिया है।
इस मामले में बुधवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार से पक्ष जानने का तीन बार प्रयास करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश में स्पष्ट है कि तीनों विद्यालय 24 तक ही अपने भवन में संचालित होंगे। 27 फरवरी से संबद्ध विद्यालय में तीनों विद्यालयों को संचालित करना है।
निर्गत पत्र में यह भी बताया गया है कि तीनों विद्यालय के संबद्ध होने से पहले से चल रहे विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में इन विद्यालयों में दो पालियों में वर्ग का संचालन किया जाएगा। 25 से 29 फरवरी के बीच तीनों विद्यालयों के सामानों का हस्तांतरण संबद्ध विद्यालयों में किया जाए। इसके बाद तीनों विद्यालय की भूमि का समतलीकरण किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्र में उल्लेखित है कि एक मार्च के अपराह्न में उदरहमापुर प्राथमिक विद्यालय, चौघड़ा मध्य विद्यालय व करीमाबाद मध्य विद्यालय कसबा की भूमि का हस्तांतरण आवेदक अंजनी कुमार सिन्हा, अनूप कुमार सिन्हा व अनुज कुमार सिन्हा को कर दिया जाएगा।
जारी पत्र में यह भी बताया गया है कि जमीन सुपुर्दगी कार्य के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्याम नंदन को प्राधिकृत किया गया है। पत्र में अंचलाधिकारी कार्यालय के एक कर्मचारी को उपस्थित रहने का अनुरोध करने के साथ ही सरकारी अमीन की देखरेख में ही भूमि हस्तांतरित करने का आदेश निर्गत किया गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
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