Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Osama Shahab: शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिली जमानत, पटना हाईकोर्ट ने दी राहत

पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी। एक अगस्त 2023 को मोतिहारी स्थित तेलियापट्टी मोहल्ले के निवासी सैयद फरहान अहमद ने मोतिहारी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि जब वह मार्केट के लिए इमारत का निर्माण करा रहे थे।

By Arun Ashesh Edited By: Prateek Jain Updated: Tue, 09 Jan 2024 07:04 PM (IST)
Hero Image
Osama Shahab: पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मिली जमानत। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी।

एक अगस्त 2023 को मोतिहारी स्थित तेलियापट्टी मोहल्ले के निवासी सैयद फरहान अहमद ने मोतिहारी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि जब वह मार्केट के लिए इमारत का निर्माण करा रहे थे, तभी ओसामा समेत एक सौ अज्ञात लोग आए और बंदूक से ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे।

यह भी आरोप लगाया गया था कि ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्त इमारत की दीवार को गिराने लगे और उनसे रंगदारी भी मांगी।

ओसामा के खि‍लाफ इन धाराओं में दर्ज है केस

ओसामा पर आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324, 307,384, 427, 504, 506, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। ओसामा एक नवंबर 2023 से जेल में बंद है।

न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष ओसामा के अधिवक्ता अभिषेक कुमार उर्फ़ सोनू बाबू ने बताया कि ओसामा को पूर्व जमीनी विवाद की वजह से झूठा फंसाया गया है।

नामजद अभियुक्तों में से एक ने शिकायतकर्ता के खि‍लाफ भी टाउन थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करा रखी है । शिकायतकर्ता पर आग्नेयास्त्र से संबंधित कोई जख्‍म भी नहीं है। उनकी दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने नियमित जमानत याचिका को स्वीकृति दे दी।

Prashant Kishor ने कहानी के जरि‍ए नीतीश कुमार पर कसा तंज, बेगूसराय में गांव-गांव घूमे; बोले- बिहार में जो राजा है...

Nitish Kumar धीरे-धीरे चढ़ रहे I.N.D.I.A की सीढ़ी! D Raja बोले- वो हमारे टॉप लीडर, चुनाव में उनकी भूमिका...