बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए तमाम तैयारियां करनी होंगी। शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द पूरा करने को कहा गया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में पैक्स चुनाव होने है। इसकी मुकम्मल तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से रविवार को सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पृष्ठों में दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
इसके मुताबिक, शांतिपूर्ण व भयमुक्त चुनाव को लेकर हर जिले में अभी से तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियों में ऐसा करने पर कोई रोक नहीं होगी।
इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों की भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं होगी। चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे, जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की कमान आरक्षी अधीक्षक व वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे।
मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द पूरा कराने की हिदायत
प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान के हस्ताक्षर से जारी निर्देश में सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी गई है कि मतदान कार्य से जुड़े कर्मियों को दिए जाने वाले अनिवार्य प्रशिक्षण को सुचारू रूप से जल्द संपन्न करा लें। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।
संबंधित मतदान कर्मियों को पहचान पत्र का विवरण एक पंजी में भी अलग से संधारित किया जाए। चुनाव कार्यों में महिलाओं की प्रतिनियुक्ति में खासा ध्यान रखा जाए। कहा गया है कि प्रतिनियुक्त की जानी वाली प्रत्येक महिला के लिए आवासन, स्नान, शौच आदि के लिए स्वतंत्र व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।
अगर ऐसी व्यवस्था संभव न हो सके तो महिला कर्मी को चुनाव पर प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। पैक्स चुनाव में गर्भावस्था के अंतिम चरण में चल रही किसी महिला को, चाहे वह मातृत्व अवकाश पर हो अथवा नहीं या जो चिकित्सकीय सलाह पर कोई कठिन अथवा श्रमसाध्य कार्य करने के योग्य नहीं हो, चुनाव में ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। दिव्यागंजनों की भी प्रतिनियुक्त नहीं की जाएगी।
भगोड़े अपराधियों से लेकर शस्त्रों के सत्यापन को विशेष अभियान
प्राधिकार ने भगोड़े, हिस्ट्रीशीटर और अन्य अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश सभी जिलों को दिया है। साथ ही, शस्त्रों एवं शस्त्र की दुकानों की अनुज्ञप्तियों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने को कहा है।
संदिग्ध एवं आपराधिक चरित्र के व्यक्तियों की धर-पकड़, उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है। ताकि, मतदाता निर्भय होकर स्वतंत्रतापूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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