Patna HC ने टैक्स अफसर पर ठोंका 5 हजार का जुर्माना, बिहार सरकार को भी दी वार्निंग- दो हफ्ते में करें ये काम; नहीं तो...
बिहार में जीएसटी संबंधित विवादों के अंतिम निपटारे हेतु ट्रिब्युनल गठित नहीं होने के कारण कुल लगाए गए टैक्स की 20 प्रतिशत राशि अपील हेतु जमा कर प्रतिक्षा कर रहे जीएसटी करदाताओं से लगाए गए टैक्स से पूरी राशि को रिकवर करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य के टैक्स अफसर पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में जीएसटी संबंधित विवादों के अंतिम निपटारे हेतु ट्रिब्युनल गठित नहीं होने के कारण कुल लगाए गए टैक्स की 20 प्रतिशत राशि अपील हेतु जमा कर प्रतिक्षा कर रहे जीएसटी करदाताओं से लगाए गए टैक्स से पूरी राशि को रिकवर करने के मामले में पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य के टैक्स अफसर पर पांच हजार रुपए का हर्जाना लगाया है।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश राजीव राय की खंडपीठ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से दायर याचिका को स्वीकृति देते हुए यह फैसला सुनाया है।
दो हफ्ते में राशि लौटाने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य के कर विभाग के अधिकारियों को दो हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता कॉरपोरेशन से वसूल की गई कुल जीएसटी की 80 प्रतिशत राशि (लगभग 42 करोड़) को दो हफ्ते में लौटाने का भी आदेश दिया है।कोर्ट ने फ़ैसले में कहा है कि यदि वसूली की राशि लौटाने में दो हफ्ते से ज्यादा समय लगता है, तो राज्य सरकार को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ अत्यधिक वसूली किए गए जीएसटी राशि को लौटाने का भी आदेश दिया है ।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने क्या कहा ?
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता गौतम केजरीवाल ने कोर्ट को बताया कि अन्य मामलों में भी पहले हाईकोर्ट ने अपने न्यायादेशों से राज्य के कर विभाग को निर्देश दे रखा है कि बिहार कि में अगर ट्राइब्यूनल कार्यरत नहीं है, तो जीएसटी करदाताओं को अपील दायर करने हेतु निर्धारित 20 फीसदी वसूलनीय कर की राशि जमा करके ट्राब्यूनल के गठन की प्रतिक्षा करने की छूट दिया है।इसके बाद भी टैक्स अफसर मनमाने तरीके से सौ फीसदी जीएसटी कर वसूल रहे हैं जो अत्यधिक है और अपील के प्रावधान को औचित्यहीन कर देता है।यह भी पढ़ें: Nitish Kumar NDA News: नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी? भाजपा ने दे दिया बड़ा ऑफर, JDU का भी आया रिएक्शन
बिहार में गिर जाएगी महागठबंधन सरकार? लालू-नीतीश की मुलाकात के बाद RJD से आया बड़ा रिएक्शन
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।