शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, BPSC को दिया OMR शीट दोबारा जांचने का आदेश
पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा नौवीं से दसवीं तक के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच की गई लेकिन कक्षा छह से आठ तक के आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया।
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने कक्षा छह से आठ तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में ओएमआर शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने शबनम कुमारी एवं अन्य तीन याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
एकल पीठ ने यह पाया कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा नौवीं से दसवीं तक के अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की दोबारा जांच की गई, लेकिन कक्षा छह से आठ तक के आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया।
कोर्ट ने बीपीएससी को आवेदकों का ओएमआर शीट, जिन्होंने कक्षा छह से आठवीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए हैं, दो सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता के वकील शशि भूषण सिंह द्वारा कोर्ट को बताया कि बीपीएससी ने अंतिम समय में ओएमआर शीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणामस्वरूप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए।
उनका कहना था कि प्रवेश-पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्य हो जाते।
बीपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय बदलाव नहीं किया।यह भी पढ़ें: Bihar School Closed: बिहार में 8 जून तक स्कूल बंद, भीषण गर्मी के चलते CM नीतीश कुमार ने लिया फैसला
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