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Bihar: बच गई 22 प्रधानाचार्यों की नौकरी, हाई कोर्ट ने हटाने के आदेश को किया निरस्त, जानें पूरा मामला

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी 22 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई थी लेकिन डा. रमेश झा एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

By Jagran NewsEdited By: Sanjeev KumarUpdated: Fri, 20 Oct 2023 10:01 AM (IST)
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पटना हाईकोर्ट ने 22 प्रधानाचार्यों को दी राहत (जागरण फाइल फोटो)

 राज्य ब्यूरो,पटना। पटना हाई कोर्ट ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 22 प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपल) को नौकरी से हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए सभी की नौकरी को बरकरार रखने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने डा. अनिल कुमार ईश्वर समेत सात अन्य की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 सितंबर, 2019 को पारित एकल पीठ के निर्णय को निरस्त कर दिया।

2008 में ही नियुक्ति के लिए विज्ञापन हुआ था प्रकाशित

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार द्वारा कोर्ट को बताया गया कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 22 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति के लिए 2008 में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

बाद में नियुक्ति को दी गई चुनौती

नियुक्ति प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी 22 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन डा. रमेश झा एवं अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

उसे सुनने के बाद हाई कोर्ट की एकलपीठ ने सभी नियुक्तियों को निरस्त कर नए सिरे से तीन माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया। इस आदेश की वैधता को एक अपील दायर कर चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने छह अक्टूबर को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसे गुरुवार को सुनाया गया।

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