पटना हाईकोर्ट ने एकता कपूर और शोभा कपूर को दी बड़ी राहत, XXX वेब सीरीज को लेकर सुनाया ये फैसला
फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उनके विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में दायर मामले पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता शम्भू कुमार को नोटिस जारी किया है।
By Jagran NewsEdited By: Akshay PandeyUpdated: Tue, 18 Oct 2022 06:25 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाईकोर्ट ने आर्मी अफसरों को गलत ढंग से दिखाने और उनकी छवि को धूमिल करने के आरोप में फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में दायर मामले पर निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ इस मामले पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता शम्भू कुमार को नोटिस जारी किया है। मामला वेब सीरीज ट्रिपल एक्स (XXX Session-2 Web Series) से जुड़ा है।
धारा 500 एवं 504 के तहत मामला है दर्ज
शिकायतकर्ता ने एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर के विरुद्ध बेगूसराय कोर्ट में आपीसी की धारा 500 एवं 504 के तहत मामला करवाया था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ दिन पहले ओटीटी प्लेटफार्म पर प्रसारित ट्रिपल एक्स वेब सीरीज में आर्मी के अधिकारियों को गलत ढंग से दिखाया गया। इससे उनकी छवि धूमिल हुई है। बेगूसराय के मजिस्ट्रेट ने आपीसी की धारा 500 एवं 504 के तहत संज्ञान लेकर उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही शुरू कर दी।
पटना हाइकोर्ट में दायर की थी क्वाशिंग याचिका
निचली अदालत के संज्ञान के आदेश के खिलाफ एकता कपूर और शोभा कपूर ने पटना हाइकोर्ट में क्वाशिंग याचिका दायर की। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं का पक्ष वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी और अधिवक्ता निखिल कुमार अग्रवाल ने रखा। हाईकोर्ट ने एकता कपूर एवं उनकी मां शोभा कपूर को राहत देते हुए उनके विरुद्ध दायर मामले पर फिलहाल रोक लगाते हुए निचली अदालत में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जनवरी 2023 को होगी।हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार
बता दें कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माता एवं निर्देशक एकता कपूर की वेब सीरीज ‘ट्रिपल एक्स’ (XXX) सीजन-2 में आपत्तिजनक सामग्री को लेकर फटकार लगाई थी। अदालत ने कहा था कि एकता वेब सीरीज के द्वारा देश की युवा पीढ़ी के दिमाग को दूषित कर रही हैं।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।