Bihar Politics: जेडीयू MLC राधा चरण साह को हाईकोर्ट ने दी जमानत, इस मामले में थे आरोपी; बेटे पर भी चल रहा केस
Bihar News पटना हाईकोर्ट ने बालू के अवैध खनन एवं मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित जदयू एमएलसी राधा चरण साह को जमानत दे दी है। न्यायाधीश डा. अंशुमान की एकल पीठ ने राधा चरण साह की नियमित जमानत याचिका पर उक्त आदेश दिया। राधा चरण साह को 13 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच एजेंसी आरोप-पत्र भी समर्पित कर चुकी है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Political News: पटना हाई कोर्ट ने बालू के अवैध खनन एवं मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित जदयू एमएलसी राधा चरण साह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी। न्यायाधीश डा. अंशुमान की एकल पीठ ने राधा चरण साह की नियमित जमानत याचिका पर वरीय अधिवक्ता एसडी संजय एवं केंद्र सरकार के एडिशनल सालिसिटर जनरल डा. केएन. सिंह एवं केंद्र सरकार के अधिवक्ता तुहिन शंकर को सुनने के बाद उक्त आदेश दिया।
बालू के अवैध सिंडिकेट मामले में पिता-पुत्र हुए थे गिरफ्तार
राधा चरण साह को 13 सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच एजेंसी आरोप-पत्र भी समर्पित कर चुकी है। राधा चरण साह एवं उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद पर बालू के अवैध सिंडिकेट में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है, जिसमें इनकी भी हिस्सेदारी है।
मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है
याचिकाकर्ता के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि याचिकाकर्ता ने कंपनी में कोई निवेश किया है। उन्होंने दलील दी कि आरोप पत्र में कुल 56 गवाह हैं, जिनकी गवाही में काफी समय लग सकता है, जबकि इस मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा किया जाए।
बेटे को 6 मई 2024 को मिली थी जमानत
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में अन्य लोगों के अलावा राधा चरण साह समेत कन्हैया प्रसाद पर भी प्राथमिक दर्ज कर पूछताछ की गई थी। पूछताछ में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर इन लोगों को जेल भेजा गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में राधा चरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को हाई कोर्ट से छह मई, 2024 को को जमानत मिल चुकी है।