ED मामले में JDU MLC राधाचरण साह के बेटे को नौ महीने बाद मिली बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत
जदयू एमएलसी राधाचरण साह के बेटे कन्हैया प्रसाद को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने कन्हैया को जमानत दे दी है। कन्हैया प्रसाद पिछले नौ महीने से जेल में थे। न्यायाधीश डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने कन्हैया प्रसाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकृति दे दी। इस मामले में जांच एजेंसी ने आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics In Hindi पटना हाई कोर्ट ने बालू के अवैध कारोबार और उसके सिंडिकेट में आरोपित जदयू के एमएलसी राधाचरण साह के पुत्र कन्हैया प्रसाद को सोमवार को नियमित जमानत दे दी।
कन्हैया प्रसाद पिछले नौ महीने से जेल में थे। न्यायाधीश डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने कन्हैया प्रसाद की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे स्वीकृति दे दी।
दलील सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया
अधिवक्ता एसडी संजय एवं केंद्र सरकार के एडिशनल सालिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह और केंद्र सरकार के अधिवक्ता तुहिन शंकर की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने यह निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले का अवलोकन कर पाया कि याचिकाकर्ता पिछले नौ माह से जेल में बंद है। इस मामले में जांच एजेंसी ने आरोप पत्र भी समर्पित कर दिया है।आरोप पत्र में कुल 56 गवाह हैं। जिसकी गवाही में काफी समय लग सकता है। जबकि, इस मामले में अधिकतम सात वर्ष की सजा हो सकती है। कन्हैया प्रसाद पर बालू के अवैध सिंडिकेट में आदित्य मल्टीकाम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के साथ कारोबार करने का आरोप है, जिसमें इनकी भी हिस्सेदारी होने का आरोप लगाया गया है।आरा-बक्सर निकाय क्षेत्र से जदयू एमएलसी राधा चरण साह उर्फ सेठ के आवास पर 13 सितंबर को छापामारी हुई थी। इसके बाद, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद, ईडी ने उनके बेटे कन्हैया प्रसाद पर शिकंजा कसा था। हालांकि, राधा चरण साह को अब तक जमानत नहीं मिल पाई है।
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