Patna High Court : बिहार में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट का आदेश
23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होंगे । शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी होगा । मामले में आज पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया गया है।
By Sumita JaiswalEdited By: Updated: Tue, 15 Dec 2020 09:30 PM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। बिहार में करीब 94 हजार प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का रास्ता साफ हो गया है। आज मंगलवार (15 दिसंबर) को पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने स्पष्ट आदेश दिया कि 23 नवंबर 2019 से पूर्व सीटीईटी (Central Teacher Eligibility Test) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाएं और जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करें।
न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय (Justice Anil Kumar Upadhyay) की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है।नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश
एकलपीठ के इस आदेश के साथ ही उक्त बहाली मामले में होने वाली नियुक्ति पर लगी रोक भी खुद ब खुद खत्म हो गयी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब शिक्षा विभाग की ओर से जल्द ही नियोजन इकाईयों को नियुक्ति पत्र बांटने समेत सभी प्रक्रिया पूरी करने का शिड्यूल जारी किया जाएगा। कोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी राज्य सरकार को निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर,2019 में सीटीईटी पास करनेवाले उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। हालांकि जिस समय विज्ञापन निकाला गया था उस समय यह नहीं कहा गया कि दिसंबर 2019 में सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है।
94 हजार शिक्षकों की बहाली होनी है
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं। जिसको लेकर उम्मीदवारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई है । इस पर आज पटना हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि 23 नवंबर के पहले जिन्होंने सीटीईटी परीक्षा पास की है, वही प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं l
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।