KK Pathak: पटना हाईकोर्ट से शिक्षा विभाग को लगा बड़ा झटका, शिक्षकों और कर्मियों को दी बड़ी राहत
Bihar News पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। चार महीने से सैलरी और पेंशन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों कर्मचारियों और पेंशनधारियों का हाल बेहाल है। देखा जाए तो हाईकोर्ट ने सैलरी और पेंशन की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देकर शिक्षा विभाग के आला अफसरों को झटका दिया है।
दीनानाथ साहनी, पटना। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवंकर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। चार माह से वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं होने से शिक्षकों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों का हाल बेहाल हो चुका है।
देखा जाए तो, हाईकोर्ट ने वेतन और पेंशन की राशि तत्काल जारी करने का आदेश देकर शिक्षा विभाग के आला अफसरों को करारा झटका दिया है।दरअसल, अफसरों ने विश्वविद्यालयों के बजट (2024-25) की समीक्षा करने के नाम पर राशि रोक रखी है। 29 मई तक प्रत्येक विश्वविद्यालय के बजट की समीक्षा किया जाना है। ऐसे में वेतन और पेंशन के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ता।
विभाग की इस मंशा को पटना हाईकोर्ट ने बखूबी समझा और विश्वविद्यालयों को तत्काल राशि जारी करने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अफसरों को आगाह किया कि यदि राशि जारी नहीं किया तो अफसरों के वेतन पर तत्काल रोक लगायी जाएगी।
विश्वविद्यालयों के अफसरों ने जतायी खुशी
पटना हाईकोर्ट के आदेश से राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनधारियों में यह उम्मीद जगी है कि अब उन सब को वेतन और पेंशन जल्द मिलेगा।वहीं, कुलपतियों और कुलसचिवों ने हाईकोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि पिछले चार माह से सरकार द्वारा पैसे उपलब्ध नहीं कराए जाने और तमाम खातों पर रोक लगाने से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों व कर्मियों के परिवारों की माली हालत खराब है। वहीं, पेंशन धारक पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पा रहे हैं।
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