Move to Jagran APP

Patna High Court: शराब के साथ जब्त हाजमोला छोड़नी होगी, पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया ऑर्डर

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि यदि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गए तो दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक कागजात लेकर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 26 Feb 2024 06:48 PM (IST)
Hero Image
शराब के साथ जब्त हाजमोला छोड़नी होगी, पटना हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया ऑर्डर
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने शराब की खेप के साथ हाजमोला जब्त करने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर हाजमोला के कार्टून को छोड़ने का आदेश दिया।

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने सुमित शुक्ला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया।

दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा

कोर्ट ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि हाजमोला के कार्टून नहीं छोड़े गए तो दोषी अधिकारी पर अवमानना वाद चलाया जाएगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे आवश्यक कागजात लेकर सक्षम पदाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन देंगे। इस मामले की अगली सुनवाई चार मार्च को होगी।

क्या है पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद से हाजमोला के सीलबंद कार्टून की बड़ी खेप को मुजफ्फरपुर ट्रांसपोर्ट किया था। कथित रूप से उन कार्टून की खेप से शराब की बोतल भी मिली। इस आधार पर मोतीपुर थाना में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई और शराब के साथ साथ हाजमोला को भी जब्त कर लिया गया।

सुमित ने मुजफ्फरपुर के आबकारी अधीक्षक एवं जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर हाजमोला के बंद डिब्बों को छुड़ाने की गुहार लगाई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

ये भी पढ़ें- Bihar Politics: 'लालू की दुकान पर कांग्रेस का...', भाजपा नेता ने बताई इंडी गठबंधन के अंदर की बात

ये भी पढ़ें- Bihar Land Registry: बिहार में जमीन खरीद-ब्रिकी का नया नियम लागू, इस जिले में रजिस्ट्री का 90 प्रतिशत काम गिरा

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।