Bihar News: पटना हाईकोर्ट से शिक्षा विभाग को लगा एक और बड़ा झटका, माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश पर लगाई रोक
पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आठ मई के आदेश पर रोक लगा दी है जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बीएसईबी को निर्देश दिया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी स्कूलों में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन ले जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अदालत ने छह सप्ताह में प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आठ मई, 2024 के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को निर्देश दिया था कि वह छात्रों का उसी सरकारी विद्यालय में इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकन ले, जहां से छात्रों ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की है।
न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने छह सप्ताह में प्रतिवादियों को अपने-अपने जवाबी हलफनामे दायर करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने निधि कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को निर्देश दिया कि वह छात्रों के आवेदन पत्र में दिए गए विकल्प के आधार पर कक्षा 11वीं में नामांकन के लिए सीटें आवंटित करे और छात्रों को उसी सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रतिबंधित न करे, जहां से उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की है।
न्यायालय ने माना कि उक्त पत्र के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग ने छात्रों के अपनी पसंद के संस्थान में नामांकन लेने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया है और इस प्रकार उक्त निर्णय कानून के अनुरूप नहीं है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।
इग्नू सत्रांत परीक्षा आज से, जेल सहित 30 केंद्रों पर होगी परीक्षा
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के छात्रों का सत्रांत परीक्षा सात जून से आयोजित होगी। यह परीक्षा 15 जुलाई तक चलेगी। इस में देशभर में कुल 53,56,232 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
इसके लिए 891 परीक्षा केन्द्र बनाएं गए है। इसमें पटना क्षेत्रीय केंद्र के अधीन 30 परीक्षा केंद्र बनाएं गए है। इनमें तीन परीक्षा केन्द्र पटना शहर एवं आठ परीक्षा केन्द्र केन्द्रीय एवं जिला कारागारों में बनाये गए है।
पटना क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन कुल 381224 से अधिक छात्र इस परीक्षा में शामिल होगें। जिन परीक्षार्थियों के पास इग्नू पहचान पत्र नहीं है, उन्हें अन्य वैध पहचान पत्र जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र और सरकार द्वारा जारी अन्य पहचान पत्र के साथ परीक्षा में शामिल हो सकते है।
18 जून को होने वाली सत्रांत परीक्षा 23 जून को पुनर्निधारित किया गया है। 11 जून को शाम में होने वाली BSKG178 की परीक्षा भी अब 15 जुलाई के लिए पुनर्निर्धारित की गई है। उसी तरह नौ जुलाई को आयोजित होने वाली BEGE-101 और BHDE-101 की परीक्षाओं को 15 जुलाई के लिए संशोधित किया गया है।
क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अभिलाष नायक ने बताया कि सत्रांत परीक्षा में शामिल होने हेतु सभी योग्य परीक्षार्थियों को हाल टिकट, परीक्षा सूचना पर्ची जारी कर दिया गया है। हाल टिकट इग्नू की वेबसाइट www.ignou.ac.in पर उपलब्ध है।
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