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Patna High Court: 1 लीटर शराब के कारण नीलाम हुई थी कार, हाई कोर्ट ने सिर्फ 10 हजार जुर्माना लगाया

पटना हाई कोर्ट (Patna High Court News) ने महज एक लीटर देशी शराब की बरामदगी पर मारुति डिजायर गाड़ी नीलाम करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यह सजा अपराध के अनुपात में सही नहीं है। कोर्ट ने गाड़ी नीलाम करने के आदेश को रद्द करते हुए जुर्माना राशि 10 हजार रुपये तय की है।

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Updated: Thu, 26 Sep 2024 08:00 PM (IST)
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हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, जुर्माना राशि सिर्फ 10 हजार रुपये (सांकेतिक तस्वीर)
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने महज एक लीटर देशी शराब की बरामदगी पर मारुति डिजायर गाड़ी नीलाम करने के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सजा अपराध के अनुपात में सही नहीं है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने देवरिया, उत्तर प्रदेश की निवासी अनिता देवी की रिट याचिका को स्वीकृति देते हुए यह आदेश पारित किया।

खंडपीठ ने शराबबंदी कानून के तहत कार से जब्त हुई महज एक लीटर देशी शराब के कारण पूरी गाड़ी की नीलामी करने को बहुत कठोर एवं एवं कानूनन गलत माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अपराध की तुलना में सजा अत्यधिक कठोर है।

याचिकाकर्ता की मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी पिछले वर्ष 23 मई को शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई थी। बिहार के गोपालगंज में प्रवेश करने के बाद ही उक्त गाड़ी की तलाशी के दौरान एक लीटर देशी शराब मिली। गोपालगंज मद्य निषेध थाने मे 23 मई 2023 को शराबबंदी कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई ।

13 नवंबर 2023 को गोपालगंज के उत्पाद अधीक्षक ने जब्त कार को रु सवा तीन लाख रुपये में नीलाम कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि नीलाम हुई गाड़ी पर अब तीसरे पक्ष का अधिकार हो गया है, इसलिए गाड़ी वापस करने का आदेश देना संभव नहीं है, लेकिन नीलाम की राशि याचिकाकर्ता को वापस करना होगा।

हाई कोर्ट ने जुर्माने की राशि 10 हजार करते हुए गोपालगंज के अनुमंडल अधिकारी को आदेश दिया की वह गाड़ी नीलामी की राशि से घटी हुई जुर्माने की रकम 10 हजार रुपए को समायोजित कर शेष रकम याचिकाकर्ता को वापस लौटा दे।

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