पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकारा, पूछा- सात साल बाद भी क्यों नहीं हुई नियुक्ति, निदेशक यहां आकर बताएं
हाई कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर अधिकारियों के खिलाफ अदालती आदेश के अवमानना के दोषी के लिए आरोप तय किए जाएंगे। मंगलवार को न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने यह पाया कि 19 अक्टूबर 2016 को कोर्ट ने छह माह के भीतर सहायक शिक्षक की बची हुई 2213 सीटों पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था।
By Edited By: Deepti MishraUpdated: Tue, 25 Jul 2023 10:12 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना: पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद 34,540 सहायक शिक्षकों की बहाली में बची सीटों पर अब तक नियुक्ति नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही बिहार शिक्षा विभाग के आला अधिकारी एवं प्राथमिक शिक्षा के निदेशक को अगली सुनवाई में कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
पटना हाई कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख पर अधिकारियों के खिलाफ अदालती आदेश के अवमानना के दोषी के लिए आरोप तय किया जाएगा। मंगलवार को न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश जितेंद्र कुमार की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
अदालत ने यह पाया कि 19 अक्टूबर, 2016 को हाई कोर्ट ने छह माह के भीतर सहायक शिक्षक की बची हुई 2213 सीटों पर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सात वर्ष के बाद भी बहाली नहीं की जा सकी।
कोर्ट ने उपस्थित निदेशक से जानना चाहा कि सहायक शिक्षक की बहाली करने के अधिकारी कौन हैं। इस पर कोर्ट को बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी। इस पर कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी तो जिला में बहाली करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।
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