Bihar ANM Bharti 2024: नीतीश सरकार को पटना हाई कोर्ट से झटका! अब इस आधार पर होगी एएनएम पदों पर नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे सोमवार को सुनाया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन पर ही की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar ANM Bharti 2024 पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 10,709 एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया में एकलपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अपील याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति नियम और अंकों के आधार पर ही होगी।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चन्द्रन एवं न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल, 2024 को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व न्यायाधीश मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि एएनएम के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन पर ही की जाएगी।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव एवं रौशन ने दलील दी थी कि उक्त रिक्तियों का विज्ञापन 28 जुलाई 2022 को प्रकाशित किया गया था, जिसमे यह स्पष्ट था कि चयन हेतु बिहार महिला स्वास्थ कार्यकर्ता (एएनएम) नियमावली 2018 की शर्तें लागू होगी।
उन्होंने बताया कि इस नियमावली के तहत 100 अंकों की प्रतियोगिता में 60 प्रतिशत अधिभारित अंक एएनएम की पढ़ाई के प्राप्तांक से होगी। शेष अंक प्रैक्टिकल एवं उच्च शिक्षा पर आधारित मिलनी थी।
याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उपरोक्त 60 प्रतिशत अंक के आधार पर मेरिट अंक सभी अभ्यर्थियों का चयन करने वाली आयोग के वेबसाइट पर अपलोड भी हो चुका था। सरकार द्वारा 29 सितंबर 2023 को नई सेवा शर्त नियमावली के तहत एएनएम के चयन हेतु बदले हुए प्रविधानों को लागू कर दिया था।
नई सेवा नियमावली के तहत स्वास्थ्य विभाग ने एक चिट्ठी जारी कर सूचित किया कि उपरोक्त 60 प्रतिशत अंक को अब प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित के जरिए अर्जित करना होगा जिसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।
दलीलों को सुनते हुए एकलपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रकाशित विज्ञापन पर ही की जाएगी। राज्य सरकार की अपील खारिज करते हुए खंडपीठ ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है।
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