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Rahul Gandhi: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, 4 जुलाई को अगली सुनवाई

Rahul Gandhi Defamation Case पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका की अगली सुनवाई चार जुलाई को निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक उनके ख़िलाफ़ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।

By Arun AsheshEdited By: Prateek JainUpdated: Mon, 15 May 2023 07:05 PM (IST)
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मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी जारी, 4 जुलाई को अगली सुनवाई
पटना, राज्य ब्यूरो: पटना हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को दी गई राहत को जारी रखते हुए उनके द्वारा दायर क्वाशिंग याचिका की अगली सुनवाई चार जुलाई को निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक उनके ख़िलाफ़ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक जारी रहेगी।

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने सोमवार को राहुल गांधी के क्वाशिंग याचिका पर सुनवाई की। 'मोदी सरनेम' को लेकर दिए विवादित बयान पर पटना स्थित एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

मालूम हो कि विगत 24 अप्रैल को हुई सुनवाई में राहुल गांधी के अधिवक्ता अंसुल ने कोर्ट को बताया कि था कि राहुल को इसी मामले में सूरत कोर्ट ने दोषी मानते हुए दो साल की सजा सुना दी गई है, कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि एक गुनाह के लिए गुनहगार को दो बार सजा मिले।

शिकायतकर्ता भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता एसडी संजय ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा था कि यह सारे मुद्दे ट्रायल में उठाये जा सकते हैं। इसलिए निचली अदालत की कार्यवाही पर हाईकोर्ट को फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बिहार सरकार की ओर से अधिवक्ता पीके शाही ने संविधान के अनुछेद 20 का हवाला देते हुए कहा था कि कानून के तहत एक अपराध के लिये दो बार सजा नहीं दी जा सकती। यदि कोर्ट चाहे तो किसी भी चरण में मामले को खत्म कर सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी।

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