Patna News: होल्डिंग टैक्स न देने वाले फ्लैट मालिकों पर बड़े एक्शन की तैयारी, 100% तक का जुर्माना लगाएगा नगर निगम
Patna Municipal Corporation अपार्टमेंट में रहने वाले सतर्क हो जाएं। अब यदि वे संपत्ति कर के दायरे में नहीं आते हैं तो भारी-भरकम जुर्माना भरना होगा। पटना नगर निगम संपत्तिकर के दायरे में नहीं आने वाले फ्लैटों पर 100 प्रतिशत दंड लगाने जा रहा है। इसके लिए निगम के नौ वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। अभियान एक से 15 सितंबर तक चलेगा।
मृत्युंजय मानी, पटना। नगर निगम अब तक संपत्तिकर के दायरे में नहीं आने वाले फ्लैटों पर 100 प्रतिशत दंड लगाने जा रहा है। इसके लिए निगम के नौ वार्डों में अभियान चलाया जाएगा।
अभियान एक से 15 सितंबर तक चलेगा। प्रत्येक वार्ड के लिए 10 टीम बनाई गई है। स्वेच्छा से संपत्तिकर धारक बनने पर दंड नहीं लगेगा।
पटना नगर निगम के पोर्टल पर संधारित आंकड़े के अनुसार, निगम क्षेत्र में 4011 अपार्टमेंट हैं। उनमें फ्लैटों की संख्या 76,682 है। केवल नौ वार्डों में ही अपार्टमेंट की संख्या 2296 है। इनमें 39,659 फ्लैट हैं।
निगम ने निर्णय लिया है कि प्रथम चरण में नौ वार्डों में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए टीम का गठन कर दिया गया है। सभी वार्ड के टीम का नेतृत्व वरीय पदाधिकारियों को सौंपा गया है। उसके साथ कर्मियों की एक टीम तैनात की गई है।
वार्ड स्तर पर टीम का नेतृत्व करेंगे अधिकारी
वार्ड संख्या दो में अपर नगर आयुक्त राजन सिन्हा, 22 में पाटलिपुत्र अंचल की कार्यपालक पदाधिकारी पुण्या तरु, वार्ड सात में मुख्य नगर अभियंता सुरेंद्र कुमार सिन्हा, वार्ड पांच में उप नगर आयुक्त ज्योता प्रकाश, वार्ड 28 में नूतन राजधानी अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी प्रभात रंजन, वार्ड तीन में उप नगर आयुक्त कन्हैया कुमार, वार्ड 25 में उप नगर आयुक्त रामाशीष शरण तिवारी, वार्ड 23 में उप नगर आयुक्त प्रदीप कुमार व वार्ड 43 में बांकीपुर अंचल के कार्यपालक पदाधिकारी गंगाकांत ठाकुर टीम का नेतृत्व करेंगे।
चैटबाेट के माध्यम से कर सकते हैं संपत्तिकर का आकलन
संपत्तिकर का आकलन घर बैठे कर सकते हैं। चैटबाेट नंबर 9264447449 पर हाय लिखने पर ऑप्शन आएगा। इसके माध्यम से निगम के पोर्टल पर जा सकते हैं।
नगर निगम की वेबसाइट पर भी आकलन करके फार्म भर सकते हैं। नगर निगम के सभी अंचलों में काउंटर हैं। वहां अपार्टमेंट का विक्रय पत्र, बिजली बिल और आधार कार्ड लेकर जाएं। वहां स्व निर्धारण फॉर्म भरें।
31 अगस्त तक स्वेच्छा से अपार्टमेंट के फ्लैट धारक होल्डिंग टैक्स के दायरे में आ जाएं। एक सितंबर से नौ वार्डों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। होल्डिंग टैक्स के दायरे में नहीं आने वालों पर 100 प्रतिशत दंड लगाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में 10 टीम बनाई गई है। अनिमेष कुमार पराशर, आयुक्त, पटना नगर निगम।