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Patna Property Tax: पटना वाले ध्यान दें... प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही है जबरदस्त छूट, इस शर्त को करना होगा पूरा

Patna News पटना वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है तो रविवार तक जरूर कर दें। ऐसा करने पर भुगतान में 5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम छूट का लाभ देने के लिए रविवार को काउंटर खुला रखेगा। पटना नगर निगम द्वारा पहली बार क्यूआर कोड लगी डिमांड वार्डों में भेजी गई है।

By Mritunjay Mani Edited By: Sanjeev Kumar Published: Sat, 29 Jun 2024 01:43 PM (IST)Updated: Sat, 29 Jun 2024 01:43 PM (IST)
पटना में प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही छूट (जागरण)

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं किया है तो रविवार तक जरूर कर दें। ऐसा करने पर भुगतान में पांच प्रतिशत की छूट मिलेगी। निगम छूट का लाभ देने के लिए रविवार को काउंटर खुला रखेगा। पटना नगर निगम द्वारा पहली बार क्यूआर कोड लगी डिमांड वार्डों में भेजी गई है।

नगर निगम कर्मी घर- घर जाकर आमजनों से प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान करवा रहे। यह डिमांड हर व्यक्ति के टैक्स के अनुसार तैयार किया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आमजन को अपनी बकाया राशि की जानकारी मिल जा रही है।

पटना नगर निगम द्वारा आमजन की सुविधा के लिए टैक्स काउंटर पर कियोस्क की सुविधा भी दी जा रही है। जिसमें आमजन खुद से सम्पत्ति कर का भुगतान कर रहे हैं। संपत्ति शुल्क का भुगतान निगम की बेवसाइट https://www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं https://pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते है।

अप्रैल से 30 जून तक पांच प्रतिशत का लाभ, जुलाई से सितंबर तक कोई लाभ एवं कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इसके बाद अक्टूबर से मार्च प्रतिमाह 1.5 प्रतिशत की पेनाल्टी लगेगी।

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