Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Patna News: थाने में आने वाले को 30 मिनट से ज्यादा बैठाया तो नप जाएंगे थानेदार, बदतमीजी पर होगी बड़ी कार्रवाई

Bihar News बिहार में थानेदारों के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती (रिसीविंग) दी जानी चाहिए। अगर शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें पावती देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे।

By Jagran News Edited By: Sanjeev KumarUpdated: Sun, 11 Feb 2024 09:17 AM (IST)
Hero Image
पटना पुलिस के लिए दिशानिर्देश जारी (जागरण सांकेतिक फोटो)

जागरण संवाददाता, पटना। Patna News: थाने में यदि कोई व्यक्ति आवेदन लेकर आता है तो उसे तत्काल पावती (रिसीविंग) दी जानी चाहिए। अगर, शिकायत मिली कि वे रिसीविंग लिए बगैर चले गए तो थानेदार अथवा अपर थानाध्यक्ष घर जा कर उन्हें पावती देंगे। थाने में आए किसी भी व्यक्ति से 30 मिनट के अंदर थानेदार मुलाकात करेंगे।

बदतमीजी पर होगी थानेदार के खिलाफ कार्रवाई

उनकी बातों को विनम्रता पूर्वक सुनेंगे और अशिष्ट व असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। बेवजह थाने पर भीड़ लगाने और फरियादियों को परेशान करने वाले थानेदार मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये हिदायत शनिवार को नवनियुक्त थानेदारों के साथ डीआइजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा की हुई पहली क्राइम मीटिंग में दी गई।

देर रात तक चली इस विशेष बैठक में एसएसपी ने सुदूर इलाकों से आए इंस्पेक्टरों और दरोगाओं को राजधानी की पुलिसिंग एवं चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए। उन्होंने पुलिस महानिदेशक की ओर से पुलिसिंग को लेकर दिए गए 38 सूत्रों का अभ्यास कराया।

पॉक्सो के तहत 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर करना होगा

बताया कि पॉक्सो, एससीएसटी समेत विशेष अधिनियम के तहत दर्ज कांडों में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट समर्पित की जाए। इसके अलावा रात्रि गश्ती में तेजी, शिकायतों पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

यह भी पढ़ें

Bihar Politics: नीतीश कुमार की पार्टी में होगी टूट? विधायकों को बचाने के लिए जेडीयू हुई अलर्ट, अपनाया ये तरीका

Bharat Ratna: तेजस्वी यादव ने 6 दिग्गजों के लिए कर दी भारत रत्न की मांग, बोले- देश में अच्छा संदेश जाएगा