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    TET पास विशिष्ट शिक्षकों की वेतन में होगी बढ़ोत्तरी, योगदान की तिथि से मिलेगा लाभ

    Updated: Mon, 06 Oct 2025 08:02 AM (IST)

    पटना सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को वेतन सुरक्षा का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से लाभ देने का आदेश दिया है। अक्टूबर 2025 के वेतनमान के साथ वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इससे तीन लाख शिक्षकों को हर महीने चार से पांच हजार रुपये का लाभ होगा। प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से वेतन सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

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    सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

    राज्य ब्यूरो, पटना। सक्षमता परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों को योगदान की तिथि से इसका लाभ देने का आदेश दिया है।

    महत्वपूर्ण बात यह कि संबंधित शिक्षकों को अब अक्टूबर, 2025 के वेतनमान के साथ वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। इस आदेश से राज्य के तीन लाख शिक्षकों को प्रतिमाह वेतन में चार से पांच हजार रुपये तक का लाभ मिलेगा।

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    राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया था। राज्य के करीब तीन लाख शिक्षक सक्षमता प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण हैं।

    जो शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार ने विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है।

    शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि जिन विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलना है, उन्हें अक्टूबर के वेतन के साथ ही बकाया वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।

    इसी तरह तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सक्षमता परीक्षा उतीर्ण होने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को भी विद्यालय में योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा।

    प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से लाभ मिलेगा

    इसी प्रकार 28 हजार 750 प्रधान शिक्षकों को भी योगदान की तिथि से वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में हाल ही में प्रधान शिक्षक के पद पर लग्भग 28 हजार 750 विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षकों ने योगदान किया है।

    ये सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक पहले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक थे। ऐसे में शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षक या स्थानीय निकाय शिक्षक को योगदान की तिथि से ही वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

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