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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अवर योजना पदाधिकारी को मिलेगा अधिक वेतन-भत्ता; अधिसूचना जारी

नीतीश सरकार ने अवर योजना पदाधिकारी का वेतन-भत्ता बढ़ा दिया है। अब अवर योजना पदाधिकारी को वेतनमान-8 के तहत वेतन-भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली-2009 के तहत योजना सहायक व अवर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं। इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमश वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya Updated: Mon, 18 Mar 2024 02:39 PM (IST)
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नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब अवर योजना पदाधिकारी को मिलेगा अधिक वेतन-भत्ता; अधिसूचना जारी
राज्य ब्यूरो, पटना। अवर योजना पदाधिकारी को अब वेतनमान स्तर-08 के तहत आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। अभी तक उन्हें इससे एक कम वेतनमान के तहत वेतन-भत्ता मिल रहा था। वेतनमान स्तर-07 उनसे कनीय पदधारक के लिए भी अधिसूचित था। उस विसंगति को दूर कर दिया गया है।

वित्त विभाग के सचिव (संसाधन) द्वारा जारी अधिसूचना तत्काल प्रभावी हो गई है। बिहार अवर योजना संवर्ग नियमावली-2009 के तहत योजना सहायक व अवर योजना पदाधिकारी के पद सोपान हैं।

इन दोनों पदों का पूर्व पदनाम क्रमश: वरीय सांख्यिकी सहायक व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी हुआ करता था। अवर योजना पदाधिकारी का पद प्रथम प्रोन्नति का पद है।

योजना सहायक का वेतनमान स्तर-7

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा पर मई, 2017 से योजना सहायक का वेतनमान स्तर-07 कर दिया गया, जबकि अवर योजना पदाधिकारी के लिए भी यही वेतनमान रह गया।

योजना सहायक प्रोन्नति के बाद अवर योजना पदाधिकारी बनते हैं। ऐसे में दोनों पद-सोपान एक ही वेतनमान के नहीं हो सकते। अंतत: अवर योजना पदाधिकारी के लिए वेतनमान स्तर-08 की स्वीकृति दी गई है।

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