बिहार में हर्ष फायरिंग पर प्रशासन सख्त, बारात में गोलियां चलीं तो आयोजक से थानेदार तक की तय होगी जवाबेदही; जारी अलर्ट
बिहार में हर्ष फायरिंग को लेकर प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है। अब अगर शादी-विवाह में हर्ष फायरिंग हुई तो आयोजक से लेकर थानेदार तय की जवाबदेही होगी। इतना ही नहीं पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक बार फिर से हर्ष फायरिंग को लेकर अलर्ट किया है क्योंकि शादी-ब्याह का मौसम शुरू हो गया है। इसके तहत बेवजह हथियार लहराने वालों पर भी कार्रवाई होगी।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 24 Nov 2023 10:42 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, पटना। शादी-विवाह, ऑर्केस्ट्रा समेत अन्य सभी तरह के सांस्कृतिक एवं सामाजिक समारोह में हर्ष फायरिंग होने पर आयोजक से लेकर थानेदार तक जवाबदेह होंगे। होटल, विवाह भवन आदि में समारोह से पहले वर-वधू पक्ष को यह घोषणापत्र देना होगा कि उनके विवाह कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।
हर्ष फायरिंग को लेकर सभी जिलों में अलर्ट जारी
यह भी बताना होगा कि आयोजन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी होगी और उसमें कोई निजी शस्त्रधारक भी भाग लेंगे या नहीं। अगर समारोह में किसी भी प्रकार के शस्त्र का दुरुपयोग या हर्ष फायरिंग होती है, तो वह अविलंब थाने को इसकी सूचना देंगे।
शादी-विवाह का मौसम शुरू होने के साथ ही पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक बार फिर से हर्ष फायरिंग को लेकर अलर्ट किया है। शहरी इलाकों में थाने और ग्रामीण इलाकों में चौकीदार के माध्यम से संबंधित थाने को जानकारी देनी होगी।
फायरिंग होने पर सभी जवाब तलब के लिए रहे तैयार
पुलिस मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में एडीजी विधि-व्यवस्था संजय सिंह ने बताया कि हर्ष फायरिंग की घटनाओं को लेकर इसी साल 27 जून को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) जारी की गई थी।
इसमें हर्ष फायरिंग होने पर वर-वधू या आयोजक पक्ष के साथ मैरेज हाॅल के प्रबंधन और पुलिस तीनों को जवाबदेह बनाया गया है। फायरिंग होने पर सभी से जवाब तलब किया जाएगा।
WhatsApp पर हमसे जुड़ें. इस लिंक पर क्लिक करें
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।