Lalu-Tejashwi Notice: लालू को 29 जनवरी और तेजस्वी को 30 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया, राबड़ी आवास में ED ने दिया नोटिस
Lalu Yadav-Tejashwi Yadav ED Notice बिहार में सियासी पारा गरम होना शुरू हो गया है तो दूसरी ओर जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की गतिविधि भी बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 के बीच रेलवे में हुए भर्ती घोटाले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में सियासी पारा गरम होना शुरू हो गया है तो दूसरी ओर जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय की गतिविधि भी बढ़ गई हैं। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहने के दौरान 2004 से 2009 के बीच रेलवे में हुए भर्ती घोटाले में शनिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा।
इससे पूर्व शुक्रवार को पटना में प्रवर्तन निदेशालय राजद प्रमुख व पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके पुत्र व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ का नया नोटिस थमा दिया है।
राबड़ी आवास पहुंचे ईडी के अधिकारी शुक्रवार की दोपहर करीब तीन बजे प्रवर्तन निदेशालय के एक अधिकारी सरकारी वाहन से 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे।
कार से उतरकर अधिकारी आवास के मुख्य द्वार तक पहुंचे और उन्होंने गार्ड को परिचय देकर लालू प्रसाद और तेजस्वी के नाम का समन थमाया और प्राप्ति हस्ताक्षर लेकर वापस हो गए।
29 और 30 जनवरी को देनी होगी उपस्थिति
ईडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जमीन के बदले नौकरी प्रकरण में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को नई तिथि देकर पूछताछ के लिया बुलाया गया है। ईडी ने लालू प्रसाद को 29 जनवरी, जबकि तेजस्वी यादव को 30 जनवरी के लिए पूछताछ के लिए ईडी के पटना स्थित कार्यालय में बुलाया है।
हालांकि, ईडी ने अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पिछली पूछताछ में नहीं उपस्थित हुए थे पिता-पुत्र प्रवर्तन निदेशालय ने पिछली बार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पिता-पुत्र दोनों ही पूछताछ में नहीं पहुंचे।
तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर जबकि लालू प्रसाद को 27 दिसंबर को ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय बुलाया गया था। बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने तेजस्वी को पांच जनवरी को तलब किया, लेकिन उसमें भी तेजस्वी नहीं पहुंचे।
क्या है मामला
लालू प्रसाद पर आरोप है कि उनके रेल मंत्री रहने के दौरान वर्ष 2004 से 2009 के बीच बिहार के कई लोगों को जमीन लेकर बदले में रेलवे में ग्रुप डी में नौकरियां दी। इस मामले की जांच पहले सीबीआइ ने शुरू की। सीबीआइ मामले में अब तक तीन आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।
सीबीआइ की जांच को आधार पर बनाकर बाद में ईडी ने इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी वर्ष नौ जनवरी को जमीन के बदले नौकरी मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल किया है।
आरोप पत्र में लालू प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पुत्री मीसा भारती, हेमा यादव, लालू परिवार के करीब अमित कात्याल समेत दूसरे कई लोगों के नाम है। आरोप पत्र पर दिल्ली की राउज एवेंन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 20 जनवरी शनिवार को इसे सुनाया जाना है।