Bihar: राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से राहत की उम्मीद, मोदी सरनेम से जुड़ी याचिका पर 24 अप्रैल को होगी सुनवाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में 24 अप्रैल को पटना हाई कोर्ट में राहुल गांधी की उस याचिका पर सुनवाई होगी जिसमें पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की गई है।
By Arun AsheshEdited By: Aditi ChoudharyUpdated: Wed, 19 Apr 2023 09:40 AM (IST)
पटना, राज्य ब्यूरो। पटना हाईकोर्ट में कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी की उस याचिका पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट के आदेश को रद करने की मांग की गई है। इस कोर्ट ने राहुल को 25 अप्रैल को सदेह उपस्थित होने के लिए कहा है।
न्यायाधीश संदीप कुमार के समक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता अंशुल ने इस मामले की त्वरित सुनवाई की गुहार लगाई, जिसे कोर्ट ने स्वीकृति देते हुए इसे 24 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ।‘मोदी सरनेम’ को लेकर दिए गए बयान से जुड़ी यह याचिका को 2019 में ही दायर की गई थी।
क्या है मामला?
बता दें कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि जितने भी मोदी हैं वे चोर हैं। इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए भाजपा नेता सुशील मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर कंप्लेंट केस दर्ज कराया था।इस मामले में पटना की एमएलए-एमपी कोर्ट ने उन्हें 25 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था । अगर हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दी जाती है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमएलए-एमपी कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।