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बिहार में अगले माह से खनिज परिवहन वाहनों पर रज‍िस्‍ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य, एक जुलाई से लागू होनी थी व्‍यवस्‍था; अब आगे बढ़ी

Bihar News बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने के निर्णय में समय को लेकर थोड़ी राहत दी है। अब यह व्‍यवस्‍था अगस्‍त महीने से लागू होगी। इसके पहले 15 मई को जारी किए गए आदेश के अनुसार इसे 1 जुलाई से लागू क‍िया जाना था।

By Sunil Raj Edited By: Prateek Jain Published: Tue, 02 Jul 2024 11:56 PM (IST)Updated: Tue, 02 Jul 2024 11:56 PM (IST)
खान एवं भू-तत्व विभाग ने वाहन मालिकों को और एक महीने की मोहलत दी है। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खान एवं भू-तत्व विभाग ने खनिज परिवहन वाहनों पर अनिवार्य रूप से निबंधन संख्या लिखने का निर्णय लिया था।

यह व्यवस्था पहली जुलाई से प्रभावी होनी थी, लेकिन इस कार्य में हो रहे विलंब को देखते हुए विभाग ने वाहन मालिकों को और एक महीने की मोहलत दी है। वाहनों पर निबंधन लिखने की व्यवस्था अब पहली अगस्त से प्रभावी होगी।

एक अगस्‍त से लागू होगी व्‍यवस्‍था

राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने खनिज वाहनों पर निबंधन की व्यवस्था बनाई थी।

इस संबंध में 15 मई को ही निर्णय लिया गया था और व्यवस्था को एक जुलाई से प्रभावी बनाया जाना था। लेकिन अब नए आदेश के तहत यह व्यवस्था एक अगस्त से प्रभावी होगी।

खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारो तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फॉन्‍ट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट की निबंधन संख्या लिखने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि वाहनों को दूर से पहचाना जा सके और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।

विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा।

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