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Bihar News: खनिज परिवहन वाहनों पर कल से निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य, उल्लंघन करने पर जब्त हो सकती है गाड़ी

खनिज परिवहन वाहनों पर कल से निबंधन संख्या लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। एक अगस्त से अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से वाहन निबंधन और निबंधन साफ्ट में दर्ज संख्या निबंधन संख्या अलग से लिखी होगी। ऐसा नहीं होने पर खनिज ढोने वाले वाहनों को सरकार चालान नहीं जारी करेगी। ऐसे वाहनों पर जुर्माना या फिर जब्त भी किया जा सकेगा।

By Sunil Raj Edited By: Mohit Tripathi Updated: Tue, 30 Jul 2024 03:35 PM (IST)
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पूर्व में एक जुलाई से निबंधन संख्या लिखने का दिया गया था आदेश

राज्य ब्यूरो, पटना। बालू समेत अन्य लघु खनिज की चोरी रोकने के लिए खनिज परिवहन वाहनों को पहली अगस्त से अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से वाहन निबंधन और निबंधन साफ्ट में दर्ज संख्या निबंधन संख्या अलग से लिखी होगी।

ऐसा नहीं किए जाने की अवस्था में खनिज ढोने वाले वाहनों को सरकार चालान जारी नहीं करेगी। यही नहीं, ऐसे वाहनों पर वाहनों पर जुर्माना लगाया जाएगा या फिर जब्त भी किया जा सकेगा।

इस वजह से लिया गया फैसला

राज्य में बालू समेत अन्य लघु खनिज की तस्करी, नदियों से अवैध खनन के मामले बीते कुछ वर्षो में लगातार बढ़े हैं। जिस वजह से सरकार को राजस्व का नुकसान भी उठाना होता है। समस्या से निदान के लिए समय-समय पर कई कदम उठाए गए हैं।

वाहन पर अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी निबंधन संख्या

बीते दिनों एक समीक्षा बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह निर्णय लिया गया कि लघु खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों को अनिवार्य रूप से अपने वाहन पर निबंधन संख्या दर्ज करनी होगी।

खान एवं भू-तत्व विभाग ने पूर्व में पहली जुलाई से इस व्यवस्था को प्रभावी बनाया था, परंतु वाहन मालिकों के आग्रह को देखते हुए सरकार ने इस आदेश में संशोधित करते हुए पहली अगस्त से इस नियम को प्रभावी बनाने का आदेश दिया।

क्या है सरकार का आदेश

आदेश के अनुसार, पहली अगस्त से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के चारों तरफ लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पेंट करके उस पर सफेद रंग से छह इंच चौड़े फांट साइज के शब्दों में खनन वाहन निबंधन संख्या और निबंधन साफ्ट संख्या लिखनी होगी।

ऐसा होने से वाहनों को दूर से पहचाना जा सकेगा और अवैध तरीके से खनन ढोने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके।

विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि जो वाहन एक अगस्त से प्रभावी व्यवस्था को नहीं अपनाएंगे, उनके वाहनों के लिए ई-चालान जारी नहीं किया जाएगा।

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