Sanjay Jaiswal Case: भाजपा सांसद संजय जायसवाल को पटना HC से राहत, आपराधिक मामले की कार्रवाई पर लगी रोक
भाजपा सांसद संजय जायसवाल को आपराधिक मामले में पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने जायसवाल के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसी के साथ इस मामले में न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। बता दें कि 18 फरवरी 2017 को जायसवाल के खिलाफ घोड़ासन थाने में FIR दर्ज की गई थी।
जागरण संवाददाता, पटना। भाजपा सांसद संजय जायसवाल को फिलहाल राहत देते हुए उनके विरुद्ध पूर्वी चंपारण जिला की निचली अदालत में चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
संजय जायसवाल के अधिवक्ता ने क्या बताया
संजय जायसवाल के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि विधान परिषद स्नातक क्षेत्र के चुनाव के दौरान निर्मित सड़क का उद्घाटन किए जाने को लेकर अंचल अधिकारी ने घोड़ासहन थाना में 18 फरवरी, 2017 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी।उनका कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बन कर तैयार थी, लेकिन सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया गया। कोर्ट ने आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।
हाई कोर्ट ने कैमूर DM पर जताई नाराजगी
पटना हाई कोर्ट ने एक पंचायत प्रखंड समिति के 11 सदस्यों को राहत देते हुए इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) किस प्रकार हाई कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत आदेश पारित कर रहे हैं।न्यायाधीश राजीव रॉय की एकलपीठ ने रिंकू देवी एवं अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कैमूर के डीएम के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से चैनपुर प्रखंड प्रमुख के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव को अवैध करार दिया गया था।
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