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बिहार के इन शिक्षा अधिकारियों व कर्मियों के लिए बड़ी खबर! नहीं कराया ये काम तो कट जाएगी अप्रैल की पूरी सैलरी

बिहार में प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों और कर्मियों को अपना घर अब उसी प्रखंड में रखना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जो पदाधिकारी व कर्मचारी प्रखंड में पदस्थापित हैं उनका आवासीय सत्यापन अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया जाएगा।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mohit Tripathi Updated: Fri, 26 Apr 2024 09:38 PM (IST)
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शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को दिया आदेश। (फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के प्रखंडों में पदस्थापित या प्रतिनियुक्त शिक्षा अधिकारियों और कर्मियों को अपना आवास उसी प्रखंड में रखना अनिवार्य है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शुक्रवार को आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि जो अधिकारी व कर्मचारी प्रखंड में पदस्थापित हैं, उनका आवासीय सत्यापन कराना अनिवार्य है, अन्यथा अप्रैल का वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया जाएगा।

...इसलिए लिया गया फैसला

अधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि प्रखंड स्तर पर शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी अपने रोस्टर के अनुसार विद्यालयों का निरीक्षण नहीं कर रहे हैं।

यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि ऐसे पदाधिकारी/कर्मी अपने पदस्थापन व प्रतिनियुक्ति स्थल पर अपना आवासन न रखकर जिला स्तर पर रखते हैं, जिसके कारण रोस्टर के अनुसार उन्हें आवंटित विद्यालयों का ससमय निरीक्षण नहीं किया जा रहा है या निरीक्षण प्रभावित हो रहा है।

यह एक गंभीर विषय है। इसलिए प्रखंड कार्यालय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदस्थापित व प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों को आवासन उनके पदस्थापन व प्रतिनियुक्ति स्थल पर सुनिश्चित कराएं। विशेष परिस्थिति में ही ऐसे कर्मी अनुमंडल स्तर तक अपना आवासन रख सकते हैं।

जांच के जरूरी कागजात

प्रखंड/अनुमंडल स्तर पर आवासन रखने संबंधी कागजात या प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, मकान मालिक का एकरारनामा एवं अन्य कागजात) की जांच कर आश्वस्त होने के बाद ही उनका अप्रैल के वेतन निकासी की कार्रवाई करेंगे।

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