Bihar News: राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक वर्ष कारावास की सजा, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
Shivanand tiwari मानहानि मामले में राजद के दिग्गज नेता शिवानंद तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 16 सितंबर 2019 को संज्ञान लिया। 17 अप्रैल 2023 को आरोपित शिवानंद तिवारी ने अपना बयान दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शिवानंद तिवारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
By Jagran NewsEdited By: Sanjeev KumarUpdated: Wed, 06 Dec 2023 08:09 AM (IST)
जागरण संवाददाता, पटना। मानहानि वक्तव्य देने के मामले में एमपी-एमएलए अदालत की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सारिका बहालिया ने मंगलवार को वरिष्ठ राजद नेता शिवानंद तिवारी को एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनपर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि, बंधपत्र दाखिल करने पर विशेष अदालत ने दोषी को औपबंधिक जमानत प्रदान कर दिया।
जानिए क्या है मामला?
परिवादी संजय कुमार झा ने 15 सितंबर, 2018 को शिवानंद तिवारी के खिलाफ परिवाद दायर कर आरोप लगाया था कि उन्होंने सात अगस्त, 2018 को एक संवाददाता सम्मेलन में उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंधों को लेकर अपमानजनक वक्तव्य दिया था। इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी।
अदालत ने इस मामले में 16 सितंबर, 2019 को संज्ञान लिया। 17 अप्रैल, 2023 को आरोपित शिवानंद तिवारी ने अपना बयान दर्ज कराया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शिवानंद तिवारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।