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Bihar School News: बिहार के प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी आफत, एस सिद्धार्थ लेने जा रहे एक्शन; 3 जिले रडार पर

Bihar Private School बिहार के प्राइवेट स्कूलों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। शिक्षा विभाग ने वॉर्निंग देते हुए इन सभी स्कूलों से कहा है कि पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने इसका अनुपालन किस तरह से किया। आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

By BHUWANESHWAR VATSYAYAN Edited By: Sanjeev Kumar Updated: Fri, 19 Jul 2024 04:43 PM (IST)
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बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ (जागरण)
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar School News:  प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों को अब शिक्षा विभाग के पोर्टल पर यह जानकारी डालनी होगी कि उन्हें कितनी संख्या में अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नामांकन लेने का आदेश था और उन्होंने इसका अनुपालन किस तरह से किया। अगर आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो इन स्कूलों पर शिक्षा विभाग कार्रवाई भी कर सकता है।

ये 3 जिलों के स्कूल रडार पर

प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई बैठक में यह निर्देश दिया।  बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अररिया, औरंगाबाद व शेखपुरा जिले की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अंतिम चरण के नामांकन की प्रक्रिया 22 जुलाई से आरंभ किए जाने का निर्देश

समीक्षा के दौरान यह बताया गया कि इस श्रेणी के तहत नामांकन में किसी तरह की तकनीकी समस्या नहीं है। इस दौरान द्वितीय तथा अंतिम चरण के नामांकन की प्रक्रिया 22 जुलाई से आरंभ किए जाने का निर्देश भी दिया गया। कई जिलों ने यह जानकारी दी कि कुछ बच्चों का विद्यालय आवंटन अधिक दूरी पर किया गया है।

इस कारण अभिभावक अपने बच्चों का नामांकन वहां नहीं कराना चाहते हैं। यह कहा गया कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा पुन: द्वितीय चरण में उन बच्चों के नामांकन का रैंडमाइजेशन किया जाएगा। यदि किसी अभिभावक को इस संबंध में कोई शिकायत करनी है तो वे शिक्षा विभाग के स्तर पर संचालित कमांड एंड कंट्रोव सेंटर के टाल फ्री नंबर 14417 पर फोन कर सकते हैं।

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