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जातीय गणना पर रोक लगाने से SC ने किया इनकार: कहा- 80% काम हो गया, अब 90 % भी हो जाएगा तो क्‍या फर्क पड़ेगा?

Bihar Caste Survey सुपीम कोर्ट ने जाति आधारित गणना पर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80 प्रतिशत काम हो गया है तो 90 प्रतिशत हो जाएगा क्या फर्क पड़ेगा? तत्‍काल रोक की जरूरत क्‍या है?

By Jagran NewsEdited By: Aysha SheikhUpdated: Mon, 07 Aug 2023 02:19 PM (IST)
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जातीय गणना पर रोक लगाने से SC ने किया इनकार
पटना, जागरण डिजिटस डेस्क। बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस मामले में अब 14 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 80 प्रतिशत काम हो गया है तो 90 प्रतिशत हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? तत्‍काल रोक की जरूरत क्‍या है?

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि पटना हाइकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी। पटना हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सुपीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुपीम कोर्ट ने दायर याचिका पर ही सुनवाई करते हुए सोमवार को यह फैसला सुनाया है।

किसने दायर की थी याचिका?

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, हाई कोर्ट के फैसले को एनजीओ 'एक सोच एक प्रयास' ने चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की पीठ के समक्ष सात अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ से अलग हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अन्य याचिका और दायर की गई थी। अन्य याचिका नालंदा निवासी अखिलेश कुमार ने दायर की थी। अखिलेश ने दलील दी थी कि गणना संवैधानिक प्रविधानों के खिलाफ है। संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार, केवल केंद्र सरकार को जनगणना का अधिकार है।

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