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Bihar News: धार्मिक जुलूस में नारेबाजी, डीजे व हथियारों पर लगी रोक; गृह विभाग ने सभी जिलों के DM और SP को लिखा पत्र

बिहार में अब धार्मिक जुलूस में नारेबाजी डीजे और हथियारों पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। गृह विभाग ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र भी लिखा है। पत्र में कहा गया है कि धार्मिक जुलूसों में उत्तेजक एवं भड़काऊ गाने बजाने नारेबाजी और हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है।

By Edited By: Rajat MouryaUpdated: Thu, 16 Nov 2023 07:40 PM (IST)
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धार्मिक जुलूस में नारेबाजी, डीजे व हथियारों पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, पटना। धार्मिक जुलूसों और शोभा यात्राओं में तेज आवाज वाले डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अब नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, उत्तेजक एवं भड़काऊ गाने बजाने, नारेबाजी और हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। गृह विभाग ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखकर आदेश का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

विभाग की विशेष सचिव के सुहिता अनुपम के द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि विभिन्न पर्व-त्योहारों के दौरान तेज आवाज में माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर से धर्मिक नारे लगाने, डीजे बजाने व परंपरागत हथियारों के प्रदर्शन के कारण सांप्रदायिक तनाव व विधि-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसे में जुलूस व शोभायात्रा का लाइसेंस इसी शर्त पर दिया जाएगा कि इसमें उत्तेजक, भड़काऊ गाने, नारेबाजी और प्रतिबंधित हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि सभी जुलूसों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी तथा उसे तीन माह तक सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि आवश्यकतानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

प्रत्येक लाउडस्पीकर के लिए अलग से लाइसेंस

गृह विभाग के नए आदेश के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग अब सिर्फ जुलूस नियंत्रण के लिए किया जाएगा। इसके लिए भी प्रत्येक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक के लिए जिला प्रशासन से अलग से लाइसेंस जारी किया जाएगा। प्रत्येक लाइसेंस में इलाके के अुनसार ध्वनि की सीमा यानी डेसिबल स्पष्ट रूप से अंकित होगा। जुलूस नेतृत्व यह सुनिश्चित कराएगा कि लाइसेंस में दर्ज डेसिबल से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह मोबाइल एप के माध्यम से डेसिबल का मिलान करें।

सिख समुदाय को भी सिर्फ कृपाण की अनुमति

धार्मिक जुलूस और शोभा यात्राओं के दौरान लाठी, भाला, तलवार, आग्नेयास्त्र समेत अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी। सिख समुदाय को भी जुलूस या शोभायात्रा के दौरान कृपाण को छोड़कर अन्य किसी भी हथियार को ले जाने या प्रदर्शन करने पर रोक होगी। इसे आर्म्स एक्ट का उल्लंघन बताया गया है। यदि किसी कारण से तलवार आदि ले जाना आवश्यक होगा तो इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। इसमें भी जो-जो व्यक्ति तलवार या अन्य हथियार धारण करेंगे, उनके नाम के साथ अनुमति दी जाएगी।

जुलूस में शामिल 25 लोगों का देना होगा ब्योरा

गृह विभाग ने सभी डीएम-एसपी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुलूस या शोभायात्रा के लाइसेंस या अनुमति देने से पहले जुलूस में शामिल होने वाले 10 से 25 लोगों की अंडरटेकिंग ली जाए कि वह जुलूस के दौरान विधि-व्यवस्था का ख्याल रखेंगे। इसके साथ 10 से 25 लोगों का नाम, पता के साथ आधार कार्ड का नंबर भी रखना होगा।

मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह लाइसेंस और अंडरटेकिंग मिलने के बाद ही प्रारंभिक स्थल से जुलूस को प्रस्थान करने की अनुमति देंगे। इसके साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष को भी इसकी सूचना अविलंब दी जाएगी।

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