GST Return Filing: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब SMS से दाखिल होगा जीएसटी रिटर्न; जानिए कैसे करें
छोटे कारोबारियों के लिए खुशखबरी! अब आप एसएमएस के जरिए भी जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने यह सुविधा केवल निल (एनआईएल) जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए शुरू की है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको बस 14409 पर एक एसएमएस भेजना होगा। संदेश भेजते ही कारोबारी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत छोटे कारोबारियों को रिटर्न भरने में परेशानी नहीं हो इसके लिए कई सुविधा दी जा रही है। केंद्र सरकार ने अब छोटे कारोबारियों को एसएमएस के माध्यम रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी है। इस सुविधा के मिल जाने से जीएसटी के तहत पंजीकृत कारोबारी अपने फोन से सिर्फ एसएमएस भेजकर जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे।
जीएसटी काउंसिल ने यह सुविधा केवल निल (एनआईएल) जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के माध्यम रिटर्न दाखिल करने के लिए कारोबारियों को 14409 नंबर पर एसएमएस भेजना होगा। इसके लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा लगातार व्यवसायियों को जागरूक किया जा रहा है।
ओटीपी नंबर की पुष्टि करते ही भर जाएगा जीएसटी रिटर्न
कारोबारियों को अपने मोबाइल के मैसेज बाक्स में जाकर एनआईएल टाइप करना होगा, फिर स्पेस देकर उन्हें जीएसटी नंबर लिखना होगा। इसके बाद एक और स्पेस देते हुए 3 बी लिखना होगा।इस एसएसएस को 14409 पर भेजना होगा। संदेश भेजते ही कारोबारी के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसकी पुष्टि करते ही कारोबारी का जीएसटी रिटर्न दाखिल हो जाएगा।
गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी
बिहार सरकार ने गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत आवेदन लेने की तिथि बढ़ा दी हैं। पूर्व में पहली नंवबर -2024 ही आवेदन की अंतिम तिथि थी। अब 30 नंवबर तक आवेदन कर सकते हैं। गन्ना उद्योग विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार राज्य गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को सीसीएस.बीआइएचएआर.जीओवी.आइएन (ccs.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।संयुक्त ईखायुक्त जयप्रकाश नारायण सिंह ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि ऑनलाइन आवेदन में किसी तरह की असुविधा होने पर आवेदक संबंधित जिले के ईख पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। गौर हो कि सरकार सभी 38 जिलों में गुड़ प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में गुड़ उद्योग लगाने वालों को अनुदान देने के लिए 12 करोड़ रुपये से अधिक राशि का प्रविधान किया गया है।सरकार 50 प्रतिशत अनुदान देगी। साथ ही पांच करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों को बैंक ब्याज पर 10 प्रतिशत अनुदान का भी प्रविधान किया गया है।
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