Move to Jagran APP

Srijan Scam: रजनी प्र‍िया की सीबीआई की विशेष अदालत में हुई पेशी, भेजी गई जेल

पटना अरबों रुपये के सृजन घोटाले के मामले में सृजन मामले के प्रभारी सीबीआई जज महेश कुमार की अदालत में मामले की मुख्य आरोपित रजनी प्रिया को चार दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को पेश किया। अदालत ने 14 अगस्त को सीबीआई को रजनी प्रिया से पूछताछ के लिए चार दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया था।

By ahmed raza hasmiEdited By: Prateek JainUpdated: Fri, 18 Aug 2023 09:20 PM (IST)
Hero Image
सृजन घोटाले की आरोपित रजनी प्र‍िया सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी के बाद जेल भेज दी गई। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, पटना: अरबों रुपये के सृजन घोटाले के मामले में सृजन मामले के प्रभारी सीबीआई जज महेश कुमार की अदालत में मामले की मुख्य आरोपित रजनी प्रिया को चार दिनों की रिमांड पूरी होने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को पेश किया।

अदालत ने आरोपित को जेल भेज दिया। अदालत ने 14 अगस्त को सीबीआई को रजनी प्रिया से पूछताछ के लिए चार दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर देने का आदेश जेल अधीक्षक को दिया था। पुलिस रिमांड की अवधि 17 अगस्त को पूरी हो गई थी।

दर्जनभर मामलों में आरोपि‍त है रजनी

अदालत ने रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद 18 अगस्त को अदालत में पेश करने का निर्देश सीबीआई को दिया था। अरबों रुपये के घोटाला से जुड़े इस मामले के दर्जनभर से अधिक मामलों में रजनी प्रिया आरोपित है।

सीबीआई ने आरोपित को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर 11 अगस्त को अदालत में पेश किया था। अदालत ने आरोपित को 21 अगस्त तक के लिए जेल भेजा था। सृजन घोटाला का यह मामला विशेष वाद संख्या 12/20 जो आरसी कांड संख्या 14 (ए)/17 से संबंधित है।

सीबीआई को पति‍ की मौत पर संदेह

बता दें कि रजनी ने सीबीआई से अपने पति की मौत हो जाने की बात कही है। वहीं, सीबीआई इस बयान पर भरोसा नहीं कर पा रही है। वहीं, जो साक्ष्‍य उसने उपलब्‍ध कराएं हैं, उन्‍हें पुख्‍ता नहीं माना जा रहा है।

आरोप‍ित रजनी का एक नाबालिग बेटा भी है, रजनी की गिरफ्तारी के बाद उसके बेटे को उसकी बहन अपने साथ ले गई थी। जिस दिन रजनी प्रिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उस दिन वह उपवास पर थी। बाद में जब सीबीआई ने उसे फलाहार दिया तो वह खुश दिखाई दी।

आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।