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विशेष याचिका पर त्वरित सुनवाई से इंकार करते हुए बोला सुप्रीम कोर्ट- निकाय चुनावों पर नहीं लगाई है कोई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कि नगर-निकाय चुनावों पर उसने कोई रोक नहीं लगाई है। अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले पर त्वरित सुनवाई करने से इंकार करते हुए कहा कि मामले कि सुनवाई पहले से तय तारीख 20 जनवरी को ही की जाएगी

By Jagran NewsEdited By: Mohit TripathiUpdated: Sat, 10 Dec 2022 03:18 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकाय-चुनावों पर कहा, उसने निकाय चुनावों पर कोई रोक नहींं लगाई है।
पटना, राज्य ब्यूरो: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में 18 और 28 दिसंबर को दो चरणों में होने वाले नगर-निकाय के चुनावों में किसी भी तरीके की रोक लगने के संशय को दूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, उसने चुनाव पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई, ऐसे में राज्य के 224 नगर निकायों के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है।

शीर्ष अदालत ने विशेष याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में पूर्व निर्धारित तिथि 20 जनवरी को ही सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने विशेष अनुरोध शुक्रवार को इस मामले को मेंसन किया था। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि, इस मामले पर सुनवाई 20 जनवरी 2023 को होनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। 

बता दें कि, राज्य निर्वाचन आयोग ने नौ सितंबर को नगर-निकाय चुनावों के लिए तारीख तय की थी। नगर-निकाय चुनाव की घोषणा के बाद ही राज्य की अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण का मामला पटना हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पटना हाइकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पालन का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। मतदान के ठीक पहले चार अक्तूबर को राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की पूर्व घोषित तिथि को स्थगित कर दिया था। राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ी जातियों के लिए विशेष समर्पित आयोग के गठन की सूचना हाइकोर्ट को दी और आयोग की रिपोर्ट आने के बाद फिर से चुनाव की नई तिथियों की घोषणा की गई। 

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