Bihar caste survey: जातीय गणना पर रोक की मांग वाली याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी, सात दिन में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में जातीय गणना की अनुमति देने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक जातीय आधारित गणना का विरोध करने वाले यह नहीं बताते कि यह गलत कैसे है तब तक पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी।
पीटीआई, पटना/नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बिहार में जातीय गणना की अनुमति देने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ''जब तक जातीय आधारित गणना का विरोध करने वाले यह नहीं बताते कि यह गलत कैसे है, तब तक पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई जाएगी।''
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर सात दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल, तुषार मेहता ने कहा था कि जातीण गणना के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्हें पक्ष रखने का वक्त दिया जाए। अब इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई होगी।